भोपाल में 10 जून से 6 दिन बाजार खुलेंगे, केवल रविवार को रहेगा जनता कर्फ्यू | New India Times

अबरार अहमद खान/मुकीज़ खान, भोपाल (मप्र), NIT:

भोपाल में 10 जून से 6 दिन बाजार खुलेंगे, केवल रविवार को रहेगा जनता कर्फ्यू | New India Times

भोपाल जिले में कोरोना संक्रमण की दर में कमी को देखते हुए सावधानी बरतने की शर्तों के साथ जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर श्री अविनाश लवानिया ने धारा 144 के तहत संशोधित आदेश जारी किए हैं।
आदेश अनुसार शनिवार रात 8 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक जनता कर्फ्यू रहेगा, इसके साथ ही होटल, रेस्टोरेंट और खाने की दुकानें टेक होम के साथ खुल सकती है। श्री लवानिया ने बताया कि समय-समय पर कर्फ्यू के प्रतिबंधों में शिथिलता के संबंध में आदेश जारी किए गए हैं। अभी भी संक्रमण की स्थिति पूरी तरह से नियंत्रित नहीं हुई है।

गत 8 जून को जिला काईसिस मैनेजमेंट समूह की बैठक में लिए गए निर्णय अनुसार पूर्व में जारी सभी आदेशों को अधिक्रमित करते हुए सम्पूर्ण भोपाल जिले की राजस्व सीमाओं में आगामी आदेश पर्यन्त प्रतिबंधात्मक आदेशऔर जनता कर्फ्यू के नियम लागू होंगे।

सम्पूर्ण जिले में प्रतिदिन रात्रि 08:00 बजे से प्रातः 06:00 बजे तक नाईट कर्फ्यू रहेगा। सम्पूर्ण जिले में प्रत्येक रविवार को जनता कर्फ्यू रहेगा । शनिवार रात्रि 08:00 बजे से सोमवार को प्रातः 6:00 बजे तक प्रभावी रहेगा। उक्त अवधि में दूध डेरी प्रातः 06.00 से 09.00 बजे तक तथा केमिस्ट एवं स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित प्रतिष्ठान पूरे दिन खुले रह सकेगें, वैक्सीनेशन कार्य में संलग्न अधिकारियों औऱ कर्मचारियों एवं वैक्सीनेशन कराने वाले व्यक्तियों को आने एवं जाने के लिए, आवश्यक वस्तुओं के परिवहन, औद्योगिक इकाईयों के श्रमिकों/ कर्मियों, औद्योगिक कच्चे माल तथा उत्पाद के परिवहन, बीमार व्यक्तियों के परिवहन एवं एयरपोर्ट तथा रेल्वे स्टेशन आने जाने, परीक्षा और प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने के लिये छूट रहेगी। जिले में खुले एवं बंद स्थानों पर होने वाले सभी प्रकार के सामाजिक, राजनैतिक, मनोरंजनघ, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजन और मेले आदि जिनमें जनसमूह एकत्र होता है, पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे। इस दौरान सभी प्रकार के धरना, प्रदर्शन, जुलूस, ज्ञापन एकत्रीकरण इत्यादि पर पूर्ण रुप से प्रतिबंधत रहेगा। स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक, प्रशिक्षण और कोचिंग संस्थान की ऑफलाइन कक्षाएँ पूर्णतः बंद रहेंगी। आनलाईन क्लासेस चल सकेंगी।
सभी शापिंग माल, स्वीमिंग पूल, सिनेमाघर, क्लब, इनडोर गतिविधियां, जिम, थियेटर, पिकनिक स्पॉट, पर्यटन स्थल, ऑडिटोरियम सभागृह इत्यादि बंद रहेंगे। समस्त लॉजिंग, होटल, रिसोर्ट केवल आगंतुकों के लिए ही खुल सकेंगे। लॉज, होटल, रिसोर्ट में इन हाउस गेस्ट को ही भोजन सर्व किया जा सकेगा। समस्त रेस्टोरेंट, भोजनालय, मिठाई दुकान एवं अन्य खानपान की दुकानें केवल टेक होम या होम डिलीवरी के लिए खुल सकेगें इनमें बैठकर खिलाना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

जिले में देशी विदेशी मदिरा की दुकाने, भांग दुकानें, आबकारी विभाग, मध्यप्रदेश शासन के निर्देशानुसार संचालित होंगी। परम्परागत रूप से Labour Market कोविड -19 के दिशा निर्देशों का पालन करने की शर्त पर चालू रह सकेंगे। नगर निगम द्वारा सभी स्थानों पर कोविड 19 प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित कराया जाए। रूल आफ सिक्स अनुमत्य गतिविधियों के अलावा किसी भी स्थान पर 6 से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा। सब्जियां, फल फूल के थोक बाजार नगरीय क्षेत्र से बाहर एवं निर्धारित स्थानों पर संचालित होंगे। शहर के अंदर हाथ ठेला आदि पर सब्जी, फल, फूल का रिटेल में विकय चलित रुप में ही कर सकेगें, एक जगह पर खड़े होकर विक्रय नहीं किया जाएगा। हाट बाजार पूर्णतः बंद रहेंगे। समस्त सैलून व्यवसायी एक से अधिक कुर्सी होने पर अधिकतम 50 प्रतिशत क्षमता के साथ एक कुर्सी छोडकर निर्धारित दो गज की दूरी बनाए रखते हुए व्यवसाय कर सकेंगे। सैलून के अन्दर विजिटर, वैटिंग के रूप में बैठना प्रतिबंधित रहेगा। समस्त होटल, ठसैलून, इत्यादि स्थानों पर संचालित स्पा सेंटर कार्य पूर्णतः बंद रहेंगे. समस्त निजी कार्यालय कुल कर्मचारियों में से 50 प्रतिशत की उपस्थिति के साथ खुल सकेंगे। खेल प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए एकल स्पोर्टस की रूल आफ सिक्स के नियम के साथ में अनुमति रहेगी। टीम या ग्रुप खेल गतिविधियाँ प्रतिबंधित रहेगी।
सभी धार्मिक/ पूजा स्थल पर एक समय में 04 से अधिक व्यक्ति उपस्थित नहीं रह सकेंगे। अधिकतम 10 व्यक्तियों के साथ अंतिम संस्कार की अनुमति रहेगी।
विवाह में दोनों पक्षों के मिलाकर अधिकतम 20 लोगों के साथ ही अनुमति रहेगी। इस प्रयोजन के लिये विवाह समारोह में उपस्थित होने वाले अतिथियों के नाम की सूची आयोजक को सम्बंधित क्षेत्र के एसडीएम को आयोजन से पूर्व प्रदाय किया जाना आवश्यक होगा।
सार्वजनिक परिवहन, निजी बसों, ट्रेनों के माध्यम से कोविड -19 के दिशा निर्देशों के अन्तर्गत अनुमति रहेगी। बसों में यात्रियों को एक सीट छोड़कर ही बैठाया जाए जिससे सामाजिक दूरी बनाई रखी जा सके। आटो, ई- रिक्शा में दो सवारी, टैक्सी तथा निजी चार पहिया वाहनों में ड्राईवर तथा दो पैसेंजरों को फेस मास्क के साथ यात्रा करने की अनुमति होगी।
सभी सार्वजनिक व व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में कोविड -19 के प्रोटोकॉल फेस मास्क, सेनिटाइजर, 2 गज की दूरी, गोले बनाना व रस्सी बांधना का पालन करना अनिवार्य होगा। इसके उल्लंघन पर संबंधित प्रतिष्ठान के संचालक पर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी व संबंधित प्रतिष्ठान को सील किया जा सकेगा। प्रतिष्ठान के मालिक अथवा प्रबंधकों द्वारा यह प्रयास किया जाए कि उनका स्वयं का तथा प्रतिष्ठान पर कार्यरत समस्त कर्मचारियों का वैक्सीनेशन हो चुका हो।
जिनका वैक्सीनेशन नहीं हुआ हों उनके लिये दिनांक 09 जून को शहर के विभिन्न स्थानों पर इस प्रयोजन हेतु विशेष वैक्सीनेशन कैम्प शिविर आयोजित किये जा रहे हैं उनमें अधिक से अधिक व्यक्तियों का वैक्सीनेशन कराया जाये । 09 जून को आवागमन एवं प्रतिष्ठान खोलने की अनुमति रहेगी । शहर के सभी वार्डो में साप्ताहिक औसत के आधार पर डार्क ग्रीन, ग्रीन, येलो, ओरेन्ज व रेड जोन में बांटा जाएगा जिसमें आरेन्ज व रेड जोन में आने वाले वार्डों को कन्टेनमेंट एरिया बनाकर उपरोक्त गतिविधियाँ पूर्णतः प्रतिबंधित की जाएगी।

आदेश से व्यथित व्यक्ति न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा, अत्यंत विशेष परिस्थितियों में संतुष्ट होने पर आवेदक को किसी भी लागू शर्तों से छूट दे सकेगा। यह आदेश दिनॉक 10 जून 2021 से प्रभावशील होगा। इस आदेश का उल्लघंन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत कार्यवाही की जायेगी।


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