शाहनवाज़ खान, भोपाल (मप्र), NIT:

अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक भोपाल झोन, भोपाल उपेन्द्र जैन, उप पुलिस महानिरीक्षक भोपाल शहर इरशाद वली के दिशा निर्देशन में पुलिस अधीक्षक उत्तर शैलेन्द्र सिंह चौहान, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जोन 4 दिनेश कुमार कौशल के मार्गदर्शन में एसडीओपी बैरागढ़ दीपक नायक के नेतृत्व में थाना प्रभारी खजूरी सड़क व उनकी टीम द्वारा महिला के अंधे कत्ल का खुलासा किया गया।
2 अप्रैल 2020 को ग्राम भैसाखेड़ी निवासी प्रमोद साहू चिरायू अस्पताल के पीछे अपने गेंहू की फसल को हार्वेस्टर से कटवाने के लिये देखने गया तो उसको खेत में मानव खोपड़ी, कंकाल, कपड़े व बाल पड़े दिखने पर उनके द्वारा 100 डायल पर थाने को सूचना दी गई। सूचना पर थाना खजूरी सड़क द्वारा तत्काल मौके पर पहुंची मौके पर मानव खोपड़ी, कपड़े व जूते मिलने पर पुलिस द्वारा शव पंचायतनामा कार्यवाही की जाकर मानव कंकाल खोपड़ी का हमीदिया अस्पताल से पीएम कराया। मौके पर मिले महिला के कपड़ों से यह तो सिद्ध हो गया था की महिला के साथ घटना घटित हुई है।
मामले की संवेदनशीलता को देखते हुये आस-पास के थानों से गुम इंसानों की जानकारी प्राप्त की गई तो थाना कोतवाली जिला सीहोर के गुमइंसान क्रमांक 30/10 की गुमशुदा के हुलिया के मिलान होने से गुमशुदा के परिजनों को थाना बुलाकर कपड़े परिजन शहजाद कुरैशी, राजा कुरैशी व सानिया कुरैशी को घटना स्थल पर मिले कपड़े एवं जूती की पहचान कराई गई, तो शहजाद, राजा व सानिया ने पहचान की। शिनाख्त होने पर अज्ञात महिला का नाम अपनी मां रेहाना बी होना बताया। डीएनए रिपोर्ट से भी इस तथ्य की पुष्टि हुई है।
विवेचना के दौरान इकबाल व फारूख संदेह के घेरे में आ रहे थे, जिससे संदेही फारूख व इकबाल की तकनीकी रूप से तलाश जारी रखी गई। संदेही इकबाल व फारूख को ग्राम खौयरी से पकड़ा गया व उनसे घटना के बारे में हिकमत अमली से पूछताछ की गई तो पहले तो उनके द्वारा बताया गया कि दिनांक 17.03.20 को शाम चिरायू अस्पताल के पास से मो0सा0 से मिृतका रेहाबा बी को बैठा कर घटना स्थल ले गये और वहां मृतिका के साथ देह संबंध स्थापित किया। मृतिका व अरोपियों के मध्य विवाद हो जाने पर इन दोनों द्वारा रेहाना बी की उसके दुपट्टे से गला कसकर हत्या कर दी और साक्ष्य को छुपाने के लिये मृतिका का मोबाइल व पर्स लेकर दोनों भाग गये।
आरोपी फारूख के पास से मृतिका का मोबाइल तथा घटना में प्रयुक्त मो0सा0 एवं आरोपी इकबाल के पास से मृतिका का पर्स जिसमें उसकी वोटर आईडी व कागजात रखे हुये थे जप्त किये गये हैं।
इस अंधे कत्ल को जिसमें घटना स्थल पर मात्र मानव खोपड़ी मिली थी उस खोपड़ी व घटना स्थल पर पाये गये अवशेष के आधार पर वरिष्ठ अधिकारियों के सतत मार्गदर्शन में अंधे कत्ल का पर्दाफाश हुआ है। आरोपियों के विरूद्ध अपराध क्रमांक 306/20 धारा 302, 201, 34 भादवि का कायम कर आरोपियों को माननीय न्यायालय में पेश किया गया।
गिरफ्तार आरोपियों का विवरण
- इकबाल खा उर्फ निगरो पिता यासीन खा उर्फ असीम खा उम्र 26 साल जाति बेलदार नि0 ग्राम खौयरी पोस्ट भौरी थाना खजूरी सड़क जिला भोपाल
आपराधिक रिकार्ड
01 खजूरी सड़क भोपाल अप0 क्रमांक 46/18 धारा 323, 506 भादवि।
02 खजूरी सड़क भोपाल अप0 क्रमांक 305/20 धारा 302,201,34 भादवि।
02. फारूख खा उर्फ फारूख मिया पिता कासम खा उम्र 22 साल जाति बेलदार नि0 स्टेशन भद्भदा झुग्गी बस्ती ग्राम अमोनी थाना सूखीसेवनिया जिला भोपाल।
आपराधिक रिकार्ड
01- खजूरी सड़क भोपाल अप0 क्रमांक 305/20 धारा 302,201,34 भादवि।
02- थाना बैरागढ़ भोपाल अप0 क्रमांक 298/18 धारा 379 भादवि।
03 थाना टीटी नगऱ भोपाल अप0 क्रमांक 491/17 धारा 379 भादवि।
04 थाना कोतवाली़ भोपाल अप0 क्रमांक 223/16 धारा 379 भादवि।
05 थाना विदिशा देहात जिला विदिशा अप0 क्रमांक 506/18 धारा 379 भादवि।
गिरफ्तारी में सराहनीय भूमिका
वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्षन थाना प्रभारी खजूरी सड़क एलडी मिश्रा, उनि इंदर सिंह मुझालदा, प्रआर 1797 महेष पटेल, आर 213 जितेन्द्र कौशल, आर 509 विवेक नरवरिया, आर 37 नरेन्द्र सिंह, आर 2927 जितेन्द्र सिंह, आर 3519 वीरेन्द्र चौकसे, प्रआर 39 पी चिन्दा राव अपराध शाखा, आर 3418 आदित्य साहू अपराध शाखा।
