पंकज शर्मा, ब्यूरो चीफ, धार (म.प्र.), NIT:
म.प्र. जन अभियान परिषद विकासखंड तिरला के द्वारा सभी 5 सेक्टर में पेसा एक्ट मास्टर ट्रेनर का प्रशिक्षण आयोजित किया जा रहा है, जिसमें दिनांक 6 सितंबर 2023 को सेक्टर क्रमांक 03 के ग्राम गंगानगर में प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण में CMCLDP विद्यार्थी, परामर्शदाता, पंचायत सचिव, जीआरएस और मोबिलाइजर आदि शामिल हुए। कार्यक्रम का उद्घाटन विकासखंड समन्वयक श्रीमती रजनी यादव के द्वारा मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत में परामर्शदाता श्री धर्मेंद्र सिंह राठौर के द्वारा मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद का संगठन एवं कार्य आदि से परिचय करवाया गया।
मास्टर ट्रेनर्स के परिचय के पश्चात विकासखंड समन्वयक श्रीमती रजनी यादव के द्वारा प्रशिक्षण क्यों आवश्यक है इस संबंध में जानकारी दी गई। तृतीय सत्र में श्री रेवसिंह सिंह भाबर के द्वारा पेसा एक्ट से संबंधित प्राथमिक जानकारी उपलब्ध करवाई गई। अगले सत्र में पंचायत समन्वयक अधिकारी श्री कमलेश निगोस्कर जी के द्वारा ग्राम सभा एवं पंचायत में अंतर तथा ग्राम सभा की सैद्धांतिक प्रक्रिया विषय पर उद्बोधन दिया गया। ग्राम सभा का आयोजन कैसे किया जा सकता है? समिति के निर्माण से संबंधित जानकारी श्री निगोस्कार जी के द्वारा दी गई। परामर्शदाता श्री सचिन प्रजापत ने बताया कि ग्राम सभा को जल जंगल और जमीन के अधिकार दिए गए हैं। ग्राम सभा की अनुमति के बिना कोई भी ग्राम के संसाधन का उपयोग नहीं कर सकता। पेसा एक्ट से संबंधित और भी कई महत्वपूर्ण जानकारी उनके द्वारा दी गई। कार्यक्रम के अगले सत्र में मास्टर ट्रेनर श्री विकास जी जाट के द्वारा प्रशिक्षण की आवश्यकता विषय पर उद्बोधन दिया गया।
उन्होंने बताया कि जनजाति समुदाय अपनी अलग पहचान, अलग परंपरा से जीवन व्यापित करता है इसलिए उनकी पहचान को बनाए रखने के लिए, उनके अधिकारों की रक्षा के लिए मध्य प्रदेश शासन ने पेसा एक्ट बनाया है। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए यह प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया है। प्रशिक्षण कार्यक्रम में आने वाले प्रश्न भी आवश्यक रूप से पूछे जाना चाहिए उन्होंने इस विषय पर जोर दिया। उन्होंने टंट्या मामा, बिरसा मुंडा आदि के द्वारा सामाजिक क्षेत्र में जो योगदान दिया गया है, उससे प्रेरणा लेने की बात कही। अगले सत्र में एडीओ सर श्री हुकुमचंदजी के द्वारा पेसा एक्ट में समिति निर्माण से संबंधित जानकारी दी गई। समिति की आय किस प्रकार बढ़ाई जा सकती है आदि जानकारी दी गई। उन्होंने बताया यदि गांव में तालाब या शासकीय भूमि पर अतिक्रमण किया गया है तो पेसा एक्ट में गठित समिति के पास अधिकार है कि वह अतिक्रमण को हटा सकते हैं।
इस अवसर पर अनुविभागीय अधिकारी श्रीमती रोशनी पाटीदार भी उपस्थित हुई एवं प्रशिक्षण में उपस्थित अच्छी संख्या को देखकर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने बताया कि इस एक्ट के माध्यम से ग्राम सभा के पास ग्राम के संपूर्ण अधिकार दिए गए हैं। शासन भी बिना ग्राम सभा की अनुमति के जमीन अधिग्रहण नहीं कर सकते। अनुसूचित क्षेत्रों में हो रहे शोषण के खिलाफ हमें कार्य करना है। सही व्यक्ति का चिन्हांकन करने हेतु कार्य करना है। उन्होंने बताया कि ग्राम में विवाद को निर्विरोध रूप से निराकरण करना समिति का कार्य है। इसके अलावा उन्होंने सोयाबीन में हुए नुकसान, बिजली आपूर्ति एवं मतदाता जागरूकता से संबंधित जानकारी भी दी। भोजन के पश्चात गंगानगर में पी.आर.ए. के लिए सभी प्रशिक्षकों ने गांव भ्रमण किया, जिसमें मास्टर ट्रेनर श्री मायाराम जी वास्केल के द्वारा ड्राइंग शीट पर मैप के माध्यम से पूरे गांव का नक्शा विद्यार्थियों से बनवाया गया। कार्यक्रम का संचालन परामर्शदाता श्री धर्मेंद्र सिंह राठौर के द्वारा किया गया। आभार प्रदर्शन नवांकुर संस्था के सचिव श्री निशांत सिंह गौर के द्वारा व्यक्त किया गया। उपरोक्त जानकारी नगर विकास प्रस्फुटन समिति के अध्यक्ष श्री पंकज शर्मा जी के द्वारा दी गई।
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