हरकिशन भारद्वाज, ब्यूरो चीफ, सवाई माधोपुर, (राजस्थान), NIT:
जिला कलेक्टर नन्नूमल पहाडिया ने सभी उपखंड अधिकारियों को कोरोना गाइडलाइन की पालना नहीं करने वालों के खिलाफ कड़ाई से कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने उपखंड अधिकारियों को निर्देश दिए कि शादियों का सीजन शुरू होने जा रहा है। कोई भी विवाह समारोह बिना पूर्व सूचना के आयोजित नहीं किया जाए। साथ ही अनुमत मेहमानों से अधिक संख्या में मेहमान नहीं बुलाए जाएं। ऐसा नहीं करने तथा बिना सूचना एवं अनुमत संख्या से अधिक मेहमान बुलाने वालों के खिलाफ महामारी अधिनियम- 2020 के तहत कार्रवाई की जाए। विवाह समारोह के आयोजन की मॉनिटरिंग की जाए। कलेक्टर पहाडिया ने कहा कि विवाह समारोह में 100 लोगों की संख्या तक उपखंड अधिकारी को सूचना देना आवश्यक है। वहीं 100 से अधिक व अधिकतम 250 अतिथि आमंत्रित करने के लिए जिला कलेक्टर से अनुमति लेने की अनिवार्यता है।
एडवाईजरी की सख्ती से हो पालना
कलेक्टर ने उपखंड अधिकारियों को निर्देश दिए कि विवाह एवं अत्येष्टि के अलावा अन्य किसी भी प्रकार के सामाजिक, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन नहीं हो। विवाह समारोह की सूचना/अनुमति की मॉनिटरिंग की जाए तथा मेहमानों की संख्या अधिक मिले तो कार्रवाई करें। अनुमत मेेहमानों की संख्या के साथ आयोजित होने वाले कार्यक्रम में कोरोना एडवाईजरी की पूर्णतः पालना सुनिश्चित हो। कार्यक्रम के दौरान मास्क लगाए रहने, सोशल डिस्टेंसिंग रखने, प्रवेश पर स्क्रीनिंग, हैंड वाश, सेनेटाइजर की व्यवस्था हो। पालन नहीं करने वाले आयोजक एवं व्यक्तियों के खिलाफ चालान एवं दूसरी कार्रवाई की जाए। विवाह कार्यक्रम में किसी प्रकार की आतिशबाजी नहीं की जाए।
निमंत्रण पत्र पर छापी जाए जागरूकता अपील एवं स्लोगन
जिला कलेक्टर ने प्रिंटिंग प्रेस के प्रतिनिधियों को निर्देश दिया कि विवाह समारोह के छपने वाले निमंत्रण पत्रों में प्रथम पृष्ठ पर ‘‘नो मास्क- नो एंट्री, मास्क बिना प्रवेश नहीं या ’’जीवन अगर बचाना है- तो मास्क जरूर लगाना है’’ स्लोगन तथा पीछे के पेज पर कोरोना जागरूकता अपील का प्रकाशन अवश्य किया जाए। ऐसा नहीं करने वाले प्रिंटिंग प्रेस संचालकों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर पहाडिया ने सभी प्रिंटिंग प्रेस प्रतिनिधियों से कोरोना जागरूकता के लिए सहयोग का आग्रह किया। कलेक्टर पहाडिया ने कहा कि कोरोना संक्रमण के प्रसार का खतरा अभी बना हुआ है। जरा सी लापरवाही भारी पड़ सकती है। ऐसे में सबके सहयोग एवं जागरूकता तथा एडवाईजरी के पालन से ही कोरोना के संक्रमण को बढ़ने से रोका जा सकता है।
बाल विवाह निषेध की हो पालना
कलेक्टर पहाडिया ने उपखंड अधिकारियों को निर्देश दिया कि जिले में बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम की कठोरता से पालना हो। इसके लिए समस्त कार्यपालक मजिस्ट्रेट को बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी नियुक्त किया है। उन्होंने बताया कि बाल विवाह की सूचना देने के लिये जिला नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है।
उपखंड अधिकारी नियमित मॉनिटरिंग करेंः- कलेक्टर ने सभी उपखंड अधिकारियों को नियमित मॉनिटनिंग करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अपने- अपने उपखंड क्षेत्र में प्रिंटिंग प्रेस, व्यापार मंडल, एनजीओ आदि के साथ बैठक कर नियमों एवं कोरोना एडवाईजरी की कठोरता से पालना सुनिश्चित करवाने के लिए जागरूकता बनाए। सतत निगरानी एवं पालना के लिए पटवारी, ग्राम विकास अधिकारी, कांस्टेबल के उत्तरदायित्व निर्धारित किये जाए। उन्होंने मास्क के स्थान पर गमछा लगाने एवं रूमाल बांधने की प्रवृत्ति को हानिकारक बताते हुए मास्क लगाने के लिए लोगों को समझाने की बात भी कही।
बैठक में जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुरेश कुमार, गंगापुर एडीएम नवरतन कोली ने भी प्रोटोकॉल की पालना सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को पूरी सतर्कता बरतने तथा सतत मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए जिससे कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने में मदद मिल सके।
बैठक में प्रिंटिंग प्रेस प्रतिनिधियों एवं उपखंड अधिकारियों ने भी निर्देशों की पालना करने का संकल्प व्यक्त करते हुए ‘‘कोरोना से सावधानी ही बचाव है’’ संदेश को आमजन तक पहुुंचाने भरोसा दिलाया। बैठक में उपखंड अधिकारी सवाई माधोपुर कपिल शर्मा, गंगापुर एसडीएम अनिल कुमार, एसडीएम बामनवास बद्रीनारायण मीना, एसडीएम चौथ का बरवाडा वर्षा मीना, एसडीएम बौंली, सीएमएचओ सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।
Discover more from New India Times
Subscribe to get the latest posts to your email.