अबरार अहमद खान/मुकीज़ खान, भोपाल (मप्र), NIT:
आगामी 11 जुलाई, 12 सितम्बर एवं 12 दिसम्बर को राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आयोजित की जाने वाली नेशनल लोक अदालत में सम्पत्ति कर अधिभार, जल उपभोक्ता प्रभार/जल कर के सरचार्ज में छूट दी जायेगी। यह छूट उन निकायों में लागू नहीं होगी, जहाँ लोक अदालत के दिन निर्वाचन की आचार संहिता प्रभावशील होगी। लोक अदालत में सम्पत्ति कर के अधिभार में 100 प्रतिशत छूट मिलेगी।
सम्पत्ति कर में छूट
सम्पत्ति कर के ऐसे प्रकरण, जिनमें कर तथा अधिभार 50 हजार रुपये तक बकाया है, उनमें मात्र अधिभार में 100 प्रतिशत की छूट मिलेगी। जिन प्रकरणों में अधिभार की राशि 50 हजार से अधिक तथा एक लाख रुपये तक है, उनमें मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट मिलेगी। सम्पत्ति कर के ऐसे प्रकरण, जिनमें कर तथा अधिभार की राशि एक लाख रुपये से अधिक है, उनमें अधिभार में 25 प्रतिशत की छूट मिलेगी।
जल कर में छूट
जल उपभोक्ता प्रभार/जल कर के ऐसे प्रकरण, जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 10 हजार तक बकाया है, उनमें अधिभार पर 100 प्रतिशत की छूट मिलेगी। कर और अधिभार की राशि 10 हजार से 50 हजार तक बकाया होने पर अधिभार में 75 प्रतिशत की छूट मिलेगी। जिन प्रकरणों में कर तथा अधिभार की राशि 50 हजार से अधिक बकाया होगी, उनमें मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट दी जायेगी।
यह छूट मात्र एक बार ही दी जायेगी। आगामी 11 जुलाई, 12 सितम्बर एवं 12 दिसम्बर को होने वाली लोक अदालत के लिये यह छूट वर्ष 2019-20 तक की बकाया राशि पर ही दी जायेगी। छूट के बाद राशि अधिकतम दो किस्तों में जमा करवाई जा सकेगी। इस राशि में से 50 प्रतिशत का भुगतान लोक अदालत के ही दिन करना अनिवार्य होगा।
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