सरवर खान जरीवाला, भोपाल (मप्र), NIT:
कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने सोमवार को प्रेस कोंफ्रेस में एनपीआर लागू ना करने को लेकर चर्चा की थी। उन्होंने कहा था कि वह मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपेंगे और एनपीआर को रिजेक्ट करने की मांग करेंगे। उन्होंने कहा था कि प्रस्तावित मुहिम के संबंध में अगले हफ्ते भोपाल में एक बैठक रखी गई है।
आरिफ मसूद के बयान का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा है कि सरकार अभी एनपीआर को लागू नहीं कर रही है। 9 दिसम्बर 2019 को एक अधिसूचना जारी की गई है, जिसके बाद केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) जारी किया है अर्थात जो एनपीआर अधिसूचित किया गया है वह नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत नहीं किया गया है। यह नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 की नियमावली – 2003 के नियम 3 के तहत किया गया है।
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