नगर कोतवाल ने अनशन पर बैठी महिला को जूस पिलाकर कराया अनशन समाप्त | New India Times

फराज़ अंसारी, ब्यूरो चीफ, बहराइच (यूपी), NIT:

नगर कोतवाल ने अनशन पर बैठी महिला को जूस पिलाकर कराया अनशन समाप्त | New India Times

बहराइच जिला में जिला पंचायत सदस्य को बंधक बनाने व उनसे अभद्र व्यवहार तथा जबरन स्टाम्प पर हस्ताक्षर मामले की प्राथमिकी दर्ज किये जाने की मांग को लेकर धरना स्थल पर आमरण अनशन पर बैठी जिला पंचायत सदस्य का देर रात प्रकरण में एससी/एसटी एक्ट व आईपीसी की धाराओं दो नामजद व दो अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ नगर कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज कर नगर कोतवाल ने महिला का अनशन समाप्त कराया। इस दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष भी धरना स्थल पर मौजूद रहे।

प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर ने बताया कि प्रकरण की जांच क्षेत्राधिकारी नगर द्वारा की जा रही है। नगर कोतवाल ने अनशन पर बैठी महिला को जूस पिलाकर अनशन समाप्त कराया।

बताया जाता है कि बीती 28 सितम्बर को जिला पंचायत सदस्य के पति भगौती प्रसाद बहराइच के माल कचहरी में आये हुए थे। आरोप है कि इस दौरान सुखनदिया निवासी अलक्षेंद्र सिंह व धर्मनपुर निवासी अमित सिंह समेत अन्य लोगों ने जिला पंचायत सदस्य पति को कमरे में ले जाकर बंधक बना लिया। यह भी आरोप है कि पिटाई के बाद एक लाख 85 हजार रुपये के बकायेदारी के फर्जी स्टांप पर भी उनसे जबरन हस्ताक्षर करा लिये गयेे थे। मामले की तहरीर देने के बाद भी प्राथमिकी दर्ज नहीं हूई तो जिला पंचायत सदस्य ने शुक्रवार को अपने पति संग धरना स्थल पर आमरण अनशन शुरू कर दिया। बताते चलें कि पयागपुर थाना क्षेत्र के सतपेड़िया गांव निवासी बड़की देवी वार्ड नंबर 41 से जिला पंचायत सदस्य हैं। पति में साथ हूई घटना के सम्बन्ध में जिला पंचायत सदस्य बड़की देवी ने जिलाधिकारी को पत्र देकर केस दर्ज कर कार्यवायी करने की मांग की है। लेकिन उनकी प्राथमिकी दर्ज न होने के कारण उन्होंने धरना स्थल पर शुक्रवार को आमरण अनशन शुरू कर दिया। देर रात करीब 11:15 बजे प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर धरना स्थल पहुंचे और उन्होंने प्रकरण के सम्बन्ध में दर्ज प्राथमिकी की प्रति आमरण अनशन पर बैठी जिला पंचायत सदस्य को देते हुए महिला को जूस पिलाकर अनशन समाप्त कराया। इस दौरान सूचना मिलते ही जिला पंचायत अध्यक्ष नदीम मन्ना भी धरना स्थल पहुंच गये। बताते चलें कि जिला पंचायत सदस्य पति के साथ हूई घटना के सम्बंध में थाना कोतवाली नगर में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 323, 504 व 506 एवं एससी/एसटी एक्ट की धारा 3(1)(d) के तहत दो अज्ञात व्यक्तियों सहित लक्की उर्फ अलक्षेंद्र सिंह व अमित सिंह के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गयी है जिसकी जांच क्षेत्राधिकारी नगर को सौंपी गयी है।


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