मेहलक़ा अंसारी, ब्यूरो चीफ बुरहानपुर (मप्र), NIT:
माननीय प्रथम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री संजीव कुमार गुप्ता द्वारा मंगलवार 23 अक्तुबर 2018 को आरोपीगण (1)मुख्य कार्यपालन अधिकारी हरगोविंद यादव, (2) प्रबंधक संजय कक्कड, (3) केशियर कमलेश पटेल, (4) शाखा प्रबंधक महेन्द्र कुमार लाड, (5) प्रोप्रायटर मेसर्स मोहनसिंह एंड संस बुरहानपुर, (6) अमर डोडवानी, निवासी बुरहानपुर को पृथक-पृथक धाराओं में चार वर्ष कारावास एवं अर्थदण्ड से दंडित किया गया।
प्रकरण की विस्तारपूर्वक जानकारी देते हुये जिला अभियोजन अधिकारी श्री कैलाशनाथ गौतम ने बताया गया कि सिटीज़न कोआपरेटिव बैंक लि. बुरहानुपर एक पंजीकृत संस्था है, रिजर्व बैंक द्वारा सिटीजन बैंक के वित्तीय संव्यवहारों पर जनवरी 2005 में प्रतिबंध लगाया गया। प्रकरण की विवेचना में पाया गया कि मजिस्टियल जॉचकर्ता संयुक्त कलेक्टर द्वारा दिनांक 14.03.2005 को सिटिजन बैंक बुरहानपुर के स्ट्रांग रूम में मौजूद धनराशि का भौतिक सत्यापन करने पर 2,34,56,944.59 रूपये कम पाए गए तथा उक्त दिनांक को बैंक के केश इन हैण्ड 2,34,56,944+80,29,538.00 योग 2,14,86,482.59 रूपये होना चाहिए था। वर्ष 2003-04 में सहकारिता विभाग द्वारा किए गए बैंक अंकेक्षण में यह स्पष्ट रूप से लिखा गया था कि उक्त बैंक में नगद सिलक खाते की सीमा 150.00 लाख रूपये है जिससे स्पष्ट है कि बैंक के मुख्य कार्यपालन अधिकारी तथा प्रबंधक के अलावा बैंक के अध्यक्ष व संचालक मंडल ने कभी भी जानबूझकर यह नहीं देखा कि बैंक में नगद सिलक की क्या स्थिति है तथा इस प्रकार षडयंत्रपूर्वक सीमा से अधिक नगदी बैंलेस के गबन में सहयोग दिया।
प्रकरण में सफलतापूर्वक पैरवी जिला अभियोजन अधिकारी श्री कैलाशनाथ गौतम द्वारा करते हुए विचारण पश्चात आरोपीगण को मा. न्यायालय से आरोपी (1) हरगोविंद यादव को धारा 409, 420, 467, 468 भा.द.वि. एवं 13(1)डी, 13(2) भष्टाचार निवारण अधिनियम 4-4 वर्ष कारावास एवं भारतीय दण्ड संहिता की धाराओ में 15 लाख एवं भष्टाचार अधिनियम की धाराओ में 20-20 लाख अर्थदण्ड, (2) आरोपी संजय कक्कड को धारा 409 भा.द.वि, 13(1)डी, 13(2) भष्टाचार निवारण अधिनियम में 4-3 वर्ष कारावास एवं 5-5 लाख रूपये अर्थदण्ड , (3) आरोपी कमलेश पटेल केशियर धारा 409, 420, 467, 468 भा.द.वि. एवं 13(1)डी, 13(2) भष्टाचार निवारण अधिनियम में 4-4 वर्ष कारावास एवं भारतीय दण्ड संहिता की धाराओ में 15 लाख एवं भष्टाचार अधिनियम की धाराओ में 20-20 लाख अर्थदण्ड, (4) आरोपी महेन्द्र कुमार लाड को धारा 420, 467, 468 भादवि में 4-4 वर्ष कारावस एवं 10-10 हजार रूपये अर्थदण्ड , (5) आरोपी जगमीत सिंह बिंद्र को धारा 409 120बी भादवि में 4-4 वर्ष कारावास एवं 85 लाख अर्थदण्ड एवं आरोपी नंबर 6 अमर डोडवानी को धारा 409 120बी भादवि में 4-4 वर्ष कारावास एवं 5-5 लाख अर्थदण्ड से दंडित कराया।
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