सैय्यद फैज़ानुद्दीन, पुसद/यवतमाल (महाराष्ट्र), NIT; राष्ट्रीय विधि सेव प्राधिकरण नई दिल्ली और महाराष्ट्र राज्य विधि सेव प्राधिकरण, उच्च न्यायालय मुंबई के निर्देशनुसार ज़िला विधि सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष तथा ज़िला सत्र नायाधीश संदीप मोरे के मार्गदर्शन में 14 अप्रैल सुबह 10.30 बजे ज़िला वकील संघ के संयुक्त तत्वावधन में ज़िला न्यायालय व ज़िला कार्यालय के सभी तहसील न्यायालय, कामगार व औद्योगिक न्यायालय व तहसील स्तरीय न्यायाधिकरण में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया है। इसमें न्यायालय लंबित हुए समझौते के पात्र व फौजदारी प्रकरण, मोटर दुर्घटना, मुआवज़ा प्रकरण, भुअर्जन मामला, वैवाहिक विवाद, बैंक व अन्य आर्थिक नुकसान, वसूली प्रकरण व समझौते के पात्र सभी लंबित व दर्ज पूर्व प्रकरण आपसी समझौते से हल किये जाएंगे। इस कार्य में न्यायाधीश, वकिल सामाजिक कार्येकर्ता आदि सहायता करेंगे। संबंधितों से 14 अप्रैल को आयोजित राष्ट्रीय लोकअदालत में अपनी शिकायते रखने का आह्वान किया गया है। दाखल पूर्व प्रकरण के लिए ज़िला विधि सेवा प्राधिकरण व तहसील विधि सेवा समिति के कार्यालय से संपर्क कर प्रकरण रखकर आपसी समझौते से हल करने का आह्वान अड. शेख, राजेन्द्र धात्रक ने किया है।
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