अबरार अहमद खान/मुकीज खान, भोपाल (मप्र), NIT:
कलेक्टर भोपाल श्री तरुण पिथोड़े ने लोक स्वास्थ्य और कोरोना वायरस के संक्रमण को ध्यान में रखते हुए भोपाल जिले की सीमाओं को 24 मार्च रात्रि 12:00 बजे तक के लिए सील कर दिया है, इसी के साथ भोपाल जिले में पूरी तरह से लॉक डाउन रहेगा, यह आदेश तत्काल रूप से लागू कर दिया गया है। इस दौरान सभी शासकीय, आशासकीय कार्यालय संस्थान बंद रहेंगे, लोगों को घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी, सभी सार्वजनिक परिवहन और निजी वाहन भी सड़कों पर नहीं निकल सकेंगे।
धारा 144 के अंतर्गत जारी किए गए आदेश में अति आवश्यक सेवाओं से संबंधित व्यवसायिक प्रतिष्ठान जैसे दूध, फल, सब्जी, किराना, दवा की दुकान, पेट्रोल पंप को इस आदेश के अंतर्गत छूट दी गई है।
आदेश में बताया गया कि दूध और पेपर बांटने वाले व्यक्तियों को सुबह 6:30 से 9:30 बजे तक इस कार्य के लिए छूट रहेगी। इसके साथ ही जिले में किसी भी बाहरी व्यक्ति के प्रवेश और व्यक्ति के बाहर जाने को प्रतिबंधित कर दिया गया है। जिले में कोई भी वाहन प्रवेश नहीं करेगा अति आवश्यक सेवाओं के लिए जैसे मास्क, दवाएं, फल, सब्जी, दूध के वाहन को इस प्रतिबंध से छूट रहेगी।
किसी व्यक्ति को यदि घर या शहर से बाहर जाना है तो उसके लिए संबंधित थाने में जाकर उसे पास प्राप्त करना होगा। अतिआवश्यक सेवाओं और दवाई के उत्पादन में लगे उद्योगों के कर्मचारियों को इसके लिये डीएम/एडीएम/एसडीएम कार्यालय से पास प्राप्त करने के बाद अनुमति रहेगी। इस दौरान उन सभी को वायरस संक्रमण से बचाव के प्रोटो काल का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा। बैंकिंग सेवाओं को इस आदेश से मुक्त रखा गया है। घर से बाहर निकलने वाले कर्मचारियों को अपना आई डी कार्ड साथ रखना होगा। खुद को, अपने परिवार, दोस्तों और प्रियजनों को सुरक्षित रखना होगा।
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