साबिर खान, मुंबई/लखनऊ, NIT:
पूरे देश में रियल इस्टेट और अन्य बिजनेस के नाम पर लाखों कस्टमर्स के साथ धोखाधड़ी कर हजारों करोड़ रुपए की ठगी करने वाले शाइन सिटी ग्रुप के अंतर्राष्ट्रीय नटवरलालों के गिर्द घेरा तंग होता जा रहा है। अब तक कंपनी के कई पदाधिकारी व एजेंट गिरफ्तार भी हो चुके हैं। पूरे देश में जहां कंपनी के सीएमडी समेत अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होता जा रहा है वहीं कुछ संगठनों ने कस्टमर्स को उनका हक दिलाने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ और इलाहाबाद बेंच में पीआईएल दाखिल कर दी है। इसी क्रम में भारतीय मानव उत्पीडऩ उन्मूलन नामक संगठन ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच में दूसरी पीआईएल भी दाखिल कर दी है जिसपर अगली तारीख मे आर्डर आने की उम्मीद है।
भारतीय मानव उत्पीडऩ उन्मूलन नामक संगठन की तरफ से दूसरी पीआाईएल 29 जनवरी को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में दाखिल हो गई है। इस पीआईएल में शाइन सिटी से पीडि़त 32 लोग जुड़े हैं जिनकी एफआईआर होने के बावजूद शाइन सिटी न तो उनका पैसा दे रही है और ना ही जमीन। इस संगठन ने इससे पहले पहली पीआईएल/ सिविल/22574/2020/लखनऊ 11 नवंबर 2020 को हाईकोर्ट में दाखिल की थी, जिसपर दो बार की सुनवाई के बाद 27 जनवरी को हाईकोर्ट में बहस हुई। माननीय न्यायाधीशों ने शाइन सिटी और पीड़ितों के हर पहलू पर संज्ञान लिया।
भारतीय मानव उत्पीडऩ उन्मूलन संगठनन के अध्यक्ष ताबिश बाबू ने बताया कि पीआईएल पर अगली बहस में फैसला होने की उम्मीद है। पहली पीआईएल से 65 तो दूसरी पीआईएल में 32 लोग शामिल हैं। तीसरी पीआईएल 15 दिन बाद दाखिल की जाएगी। शाइन सिटी से पीडि़त इसमें भी जुड़ सकते हैं।
देशभर में चार हजार से अधिक मुकदमे
मिली जानकारी के अनुसार पूरे देश में शाइन सिटी पर लगभग चार हजार से अधिक मुकदमें दर्ज हैं। अकेले उत्तर प्रदेश में करीब 3500 मुकदमे हैं। लखनऊ के गोमती नगर थाने में ही 250 से अधिक एफआईआर शाइन सिटी के एमडी, सीएमडी, प्रेसीडेंट व अन्य अधिकारियों के खिलाफ दर्ज हैं। बताया जाता है कि दस लाख से अधिक लोगों का करीब 70 हजार करेाड़ रुपए लेकर कंपनी का मालिक राशिद नसीम दुबई में शिफ्ट हो गया है।
पीडितों का कहना है कि एफआईआर दर्ज होने के बावजूद गोमती नगर थाने की पुलिस ने कोई खास कार्रवाई नहीं कर पाई है इसलिए अब पीड़ितों को न्यायालय से ही न्याय मिलने की उम्मीद है।
कोई भी पीड़ित पीआईएल से जुड़ सकता है
भारतीय मानव उत्पीडऩ उन्मूलन संगठनन के अध्यक्ष ताबिश बाबू ने बताया कि तीसरी पीआईएल 15 फरवरी तक हाईकोर्ट लखनऊ बेंच में दाखिल की जाएगी। अगर शाइन सिटी से पीड़ित कोई भी पीआईएल में शामिल होना चाहता है तो संगठन के कार्यालय पर अपने कागजात के साथ पहुंच सकता है। कार्यालय का पाता- एलजीएफ-14, खज़ाना मार्केट, आशियाना, लखनऊ- 226012 है। आप चाहें तो मोबाइल नंबर- 9335779910, 9369696943 पर भी संपर्क कर सकते हैं।
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