वृद्धावस्था पेंशन घोटाला: डीएम के आदेश पर समाज कल्याण अधिकारी की 4.49 करोड़ की संपत्ति कुर्क | New India Times

मुबारक अली, ब्यूरो चीफ, शाहजहांपुर (यूपी), NIT:

जिला अधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह के आदेश पर वृद्धावस्था पेंशन घोटाले के मामले में समाज कल्याण अधिकारी की लगभग 4.49 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की गई है।

बताया गया कि राकेश कुमार, तत्कालीन जिला समाज कल्याण अधिकारी, जून 2023 में सामने आए वृद्धावस्था पेंशन घोटाले में आरोपी पाए गए थे। इस मामले में जिला अधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 14(1) के अंतर्गत गैंग लीडर राजेश कुमार की चल एवं अचल संपत्तियों को कुर्क करने के आदेश जारी किए।

कुर्क की गई चल-अचल संपत्तियों की कुल अनुमानित कीमत ₹4,49,24,948 (चार करोड़ उनचास लाख चौबीस हजार नौ सौ अड़तालीस रुपये) बताई गई है।

कुर्क की गई संपत्तियों में एक महिंद्रा एक्सयूवी कार, एक महिंद्रा बोलेरो कार (दोनों वाहन राजेश कुमार के नाम), तथा एक होंडा एलिवेट ZX कार (पुत्र के नाम) शामिल हैं।

इसके अतिरिक्त अचल संपत्तियों में ग्राम अटरिया, तहसील सिंधौली, जनपद सीतापुर स्थित कृषि भूमि (राजेश कुमार के नाम), उनकी पत्नी श्रीमती मंगीता सिंह के नाम ग्राम पारा, रिंग रोड, लखनऊ स्थित 120.817 वर्गमीटर का निर्मित भवन तथा ग्राम सरोसा भरोसा, परगना काकोरी, जनपद लखनऊ स्थित एक गेस्ट हाउस को भी कुर्क किया गया है।

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