सरकारी चिकित्सक डॉ. हफीजुल्ला खान के खिलाफ इंडियन मेडिकल एक्ट के तहत जालसाजी का मुकदमा दर्ज करने का आदेश जारी  | New India Times

राहुल यादव, भदोही/जौनपुर (यूपी), NIT; 

सरकारी चिकित्सक डॉ. हफीजुल्ला खान के खिलाफ इंडियन मेडिकल एक्ट के तहत जालसाजी का मुकदमा दर्ज करने का आदेश जारी  | New India Times​भदोही में अवैध रूप से प्राइवेट क्लीनिक खान डेण्टल के नाम से चला रहे सरकारी चिकित्सक डॉ. हफीजुल्ला खान की मुश्किलें बढ़ गईं हैं। जांच में धोखाधड़ी उजागर होने के बाद सीएमओ ने आरोपी चिकित्सक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का निर्देश जाॅचकर्ता अधिकारी को दे दिया है।

पड़ोसी जनपद जौनपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मडियाहुॅ में तैनात सरकारी चिकित्सक डॉ. हफीजुल्ला खान पर भदोही में निजी क्लीनिक चलाने का आरोप है। ​सरकारी चिकित्सक डॉ. हफीजुल्ला खान के खिलाफ इंडियन मेडिकल एक्ट के तहत जालसाजी का मुकदमा दर्ज करने का आदेश जारी  | New India Timesअधिवक्ता आदर्श त्रिपाठी की शिकायत पर जिलाधिकारी ने सीएमओ को मामले की जांच का निर्देश दिया था। सीएमओ ने जांच अधिकारी डॉ. जे सी सरोज से भदोही में चल रहे निजी क्लीनिक की जांच कराई। जांच में पाया गया कि क्लीनिक का रजिस्ट्रेशन भी नहीं है। वहां उपस्थिति 03 मरीज भी पाये गये, उन उक्त लोगों के ना ही अन्य अभिलेख थे। सीएमओ कार्यालय ने जांच के बाद रिपोर्ट जिलाधिकारी को दी गई, इसके बाद जिलाधिकारी ने इस स्थिति से जौनपुर जिला प्रशासन को अवगत कराते हुए विभागीय कार्रवाई के लिए महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य उतर प्रदेश को कहा, इसके साथ ही साथ चिकित्सक डॉ. हफीजुल्ला खान के खिलाफ इंडियन मेडिकल एक्ट के तहत जालसाजी का मुकदमा दर्ज कराने का आदेश जारी कर दिया हैं।


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