NIT की खबर का असर: कलेक्टर लोक सेवा केंद्र हरदा की संचालिका को अनुबंध समाप्ति पत्र जारी कर सात दिनों में अपना पक्ष रखने का दिया आदेश | New India Times

जितेंद्र वर्मा, हरदा (मप्र), NIT; ​NIT की खबर का असर: कलेक्टर लोक सेवा केंद्र हरदा की संचालिका को अनुबंध समाप्ति पत्र जारी कर सात दिनों में अपना पक्ष रखने का दिया आदेश | New India Timesविगत दिनों में लोकसेवा केंद्र का जाति प्रमाण पत्र बनाने व पैसा लेकर चंद समय मे प्रमाण पत्र बनाने के मामले की खबर को NIT ने प्रकाशित किया था जिसे देख मामले को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर श्री अनय द्विवेदी ने लोक सेवा केंद्र हरदा की संचालिका श्रीमति संगीता पटेल को लोक सेवा केंद्र संचालन हेतु निष्पादित अनुबंध एवं आर.एफ.पी. डाक्यूमेंट की शर्तों के तहत लोक सेवा केंद्र का संचालन नहीं करने एवं अवैध रूप से राशि वसूल किये जाने के कारण अनुबंध समाप्ति सूचना पत्र जारी कर सात दिवस में अपना पक्ष प्रस्तुत करने को कहा है। 

जारी नोटिस में कहा गया है कि मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010 के प्रभावी क्रियान्वयन एवं आम आदमी हेतु सेवाओं की सरलता के उद्वेश्य से स्थापित लोक सेवा केंद्र, हरदा का संचालन लोक सेवा केंद्र नवीनीकरण आदेश क्रमांक 1064/लोसेप्र/2016, हरदा दिनांक 28/01/2016 एवं आपके द्वारा लोक सेवा केंद्र संचालन हेतु निष्पादित अनुबंध दिनांक के अनुसार आर.एफ.पी. डाक्यूमेंट में निहित नियम एवं शर्तो के अनुरूप किया जाना था, परंतु आपके द्वारा लोक सेवा केंद्र संचालन के संबंध में लगातार अनुबंध एवं आर.एफ.पी.डाक्यूमेंट की शर्तो का उल्लंघन किया जा रहा है। लोक सेवा केंद्र, हरदा मानक स्तर से संचालित नहीं किये जाने तथा अवैध रूप से निर्धारित शुल्क से अधिक राशि प्राप्त किये जाने के संबंध में पूर्व में भी आप पर कार्यवाही की गई है।अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) हरदा द्वारा प्रस्तुत रिर्पोट के आधार पर लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम-2010 अंतर्गत अधिसूचित सेवा क्रमांक 5.2-गरीबी रेखा की सूची में नाम जोड़ना के संबंध में कुल 64 आवेदन अपूर्ण प्राप्त किये जाकर असावधानी पूर्वक आॅनलाईन दर्ज किये जाने हेतु कलेक्टर/सचिव, जिला ई-गवर्नेंस सोसायटी हरदा द्वारा संचालक, लोक सेवा केंद्र, हरदा पर राशि रूपयें 16,000/- का अर्थदण्ड लगाया गया था। आवेदक श्री प्रदीप कुमार बड़नेरे द्वारा जनसुनवाई में प्रस्तुत शिकायत क्रमांक 235643 पर कलेक्टर/सचिव, जिला ई-गवर्नेंस सोसायटी हरदा द्वारा कार्यवाही कर संचालक, लोक सेवा केंद्र, हरदा पर राशि रूपयें 10,000/- का अर्थदण्ड एवं माह दिसंबर 2016 का व्हीजीएफ भुगतान रोका गया था। सीएम हेल्पलाईन पोर्टल पर शिकायत क्रमांक 3344497 आवेदिका श्रीमति फूलवती बाई द्वारा दिनांक 14/02/2017 के संबंध में निर्धारित शुल्क से अधिक राशि अवैध रूप से लिये जाने के संबंध में  कलेक्टर/सचिव, जिला ई-गवर्नेंस सोसायटी हरदा द्वारा संचालक, लोक सेवा केंद्र, हरदा पर राशि रूपयें 5,00/- का अर्थदण्ड लगाया जाकर लोक सेवा केंद्र निरस्त किये जाने हेतु सूचना पत्र दिनांक 01/05/2017 को जारी किया था। लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम-2010 अंर्तगत लोक सेवा केंद्रों के निरीक्षण हेतु शासन स्तरीय गठित दल द्वारा निरीक्षण के समय लोक सेवा केंद्र हरदा में कार्यरत आॅपरेटर द्वारा दल की उपस्थिति में आवेदक से आवेदन बाहर से बना कर लाने हेतु कहा गया, इस संबंध में आपको कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 25/11/2017 जारी किया गया है, लोक सेवा केंद्र की इस गतिविधि से शासन स्तर पर जिले की छवि धूमिल हुई है।लोक सेवा केंद्र, हरदा संचालन हेतु लोक सेवा केंद्र नवीनीकरण आदेश क्रमांक 1064/लोसेप्र/2016, हरदा दिनांक 28/01/2016 अनुसार लोक सेवा केंद्र को आधार कार्ड के पंजीयन हेतु अधिकृत किया गया था, एवं आधार पंजीयन हेतु आवश्यक उपकरणों की व्यवस्था संचालक लोक सेवा केंद्र द्वारा की जानी थी, परंतु आपके द्वारा आज दिनांक तक आधार पंजीयन प्रारंभ नहीं किया गया है, जिससे शासन को राजस्व हानि हुई है एवं आपके द्वारा शासन से व्हीजीएफ राशि प्राप्त की जाकर शासन को दोहरा नुकसान पहुंचाया गया है, जो गंभीर वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में आता है, एवं सचिव, जिला ई-गवर्नेंस सोसायटी, हरदा द्वारा जारी आदेश दिनांक 28/01/2016 की अवहेलना है। इन बिंदुओं पर आपके विरूद्व की गई दण्डात्मक कार्यवाही एवं अंतिम चेतावनी के रूप में लोक सेवा केंद्र निरस्ती पत्र जारी होने के पश्चात भी समाचार पत्र में प्रकाशित खबर अनुसार लोक सेवा केंद्र हरदा पर कार्यरत कर्मचारी श्री कैलाश वर्मा पिता श्री जवाहर लाल वर्मा, आॅपरेटर द्वारा आवेदक से दो प्रमाण पत्र तैयार किये जाने हेतु 150/- रूपये प्रति आवेदन के मान से 300/- की मांग की जाकर राशि प्राप्त की गई। वीडियो में आॅपरेटर आवेदक से अवैध राशि प्राप्त कर जेब में रख रहा है, जिससे प्रमाणित होता है कि आॅपरेटर द्वारा निर्धारित शुल्क से अधिक राशि अवैध रूप से आवेदक से प्राप्त की गई है। लोक सेवा केंद्र की स्थापना प्रशासन द्वारा लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम-2010 के प्रभावी क्रियान्वयन एवं सुशासन की पहल के रूप में की गई थी, किंतु इसके विपरित आपके द्वारा बार-बार वित्तीय अनियमितता की गई है, जिससे यह स्पष्ट होता है, कि आपके द्वारा आर.एफ.पी. डाक्यूमेंट की शर्तों एवं लोक सेवा केंद्र संचालन हेतु निष्पादित अनुबंध का सीधा उल्लंघन किया गया है। लोक सेवा केंद्र, हरदा के इस कृत्य से शासन स्तर पर जिले की छवि धूमिल हुई है।  आर.एफ.पी. डाक्यूमेंट की कंडिका क्रमांक 13.3 अनुसार आपको सुनवाई का अंतिम अवसर प्रदान किया जाता है, आप उपरोक्त के संबंध में सात दिवस में अपना पक्ष प्रस्तुत करें। 


Discover more from New India Times

Subscribe to get the latest posts to your email.

By nit

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies. 

Discover more from New India Times

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading