दमुआ पुलिस ने तीन नये कानून के बारे में की जानकारी साझा | New India Times

रफीक़ आलम, दमुआ/छिंदवाड़ा (मप्र), NIT:

दमुआ पुलिस ने तीन नये कानून के बारे में की जानकारी साझा | New India Times

दमुआ नगर पालिका के सभा कक्ष में आयोजित बैठक में पुलिस प्रशासन ने 1 जुलाई से लागू होने वाले तीन नये कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम इन तीनों कानून के सभी बिन्दुओं पर विचार साझा किए। थाना प्रभारी पी एल यादव एवं वरिष्ठ पत्रकार ग़ुलाब बरबडे, शिव यादव ने इन नये कानून के बारे में विस्तार से बताया गया कि अब पुरानी धाराओं को बदल कर नई धाराओं के नम्बर व प्रावधान की जानकारी दी गई। अब हत्या की धारा 302 की जगह 103 होगी। धोखाधड़ी की धारा 420 की जगह धारा 318(4) होगी। माॅबलिचिंग की धारा 103(2) को शामिल किया गया। सभी धाराओं के अंक परिवर्तन की जानकारी दी गई। कुछ धाराओं के प्रावधान कड़े कर दिये हैं। नये कानून में पुलिस हिरासत बढ़ी है। पुलिस की शक्तियां बढ़ाई गई हैं। इस बैठक से पुलिस नये कानून की जानकारी सभी जन-मानस को हो जाये इसके लिए इस बैठक में वरिष्ठ नागरिक, सभी दल के जनप्रतिनिधि, व्यापारियों, वकीलों, पत्रकारों व आमजन को बुलवाया गया।

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वैसे नया कानून के प्रचार-प्रसार के लिए पुलिस का सार्थक प्रयास रहा साथ ही आम जनमानस ने इस नये कानून के बारे चर्चा कर कुछ शंका का समाधान हो सका है। आज से नया कानून प्रभावी हो गया है। अब जो भी अपराध घटित होगा नये कानून के हिसाब से धाराएं लगेंगी। इन कानून की पुरानी धाराओं को नये धाराओं का प्रपत्र सभी आये हुये
गणमान्यजन को दिया गया है।

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