ज़फ़र खान, अकोट/अकोला (महाराष्ट्र), NIT:
अकोट गोसिया नगर में शादी के मौके पर हंगामा करने वाले तथा मेहमानों पर झारे व लोहे के पाइप से हमला घायल करने वाले आरोपी शेख मुख्तार शेख रउफ (25), शेख मुख्तार शेख रऊफ (37) दोनों रहवासी काजीपुरा पंचेग्वान की गिरफ्तारी पूर्व जमानत याचिका जिला व सत्र न्यायधीश, बि एम पाटिल के न्यालय ने खारिज कर दी, यह फैसला 28, जून को सुनाया।
बतादें की आरोपियों पर अकोट शहर पुलिस थाने में अपराध क्रमांक 255/2024 आईपीसी की धारा 326, 504, 506, 24 के तहत अपराध दर्ज है।
इस प्रकरण में सरकारी अधिवक्ता अजीत देशमुख ने जोरदार पैरवी की साथ ही न्यायधीश साहब के समक्ष आरोपियों की दबंगई जो खुलेआम महिलाओं के अलग खाना खाने के पिंडाल में जाकर खाने लगे, महिलाओं ने उन्हें रोका और कहा कि पुरुषों के पिंडाल में जाकर खाना खाओ इतनी बात पर तो महिला को पीटने लगे, यह देख महिला का भतीजा चाची को बचाने आया तो उसे बेरहमी से पीटा, सिर पर वार किया, हाथ पर वार कर महिला के बहतीजे को खून में लहू लोहान कर दिया व पूरे परिसर में अपने आप को शेर बता कर दबंगई करने लगे।
ऐसे आरोपियों के खिलाफ सरकारी वकील अजीत देशमुख के डट कर पैरवी करने पर नयाधीश श्री बि एम पाटिल के न्यालय ने जमानत ना मंजूर कर दी।
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