मो. मुजम्मिल, जुन्नारदेव/छिंदवाड़ा (मप्र), NIT:
अपर सत्र न्यायाधीश जुन्नारदेव दीपराज कवड़े द्वारा सत्र प्रकरण क्रमांक 18/2021 में निर्णय पारित करते हुए आरोपी राजू बटके पिता मगरु उम्र 20 साल निवासी मोहगांव, थाना नवेगांव, जिला छिंदवाड़ा को पिता मगरू बटके की हत्या का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवं ₹ 1000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किए जाने का निर्णय पारित किया गया है। अपर लोक अभियोजक पंकज श्रीवास्तव द्वारा बताया गया की घटना का विवरण इस प्रकार है कि नवेगांव थाने पर दिनांक 20/02/2021 को संतरी बाई ने कोटवार के साथ थाना आकर से सूचना दी थी कि ग्राम मोहगांव में उसके लड़के राजू ने उसके पति मंगरु की हत्या कर दी है। सूचना पर पुलिस द्वारा पूछताछ कर प्रकरण लेखबद्ध किए गए। पीड़िता ने बताया कि उसके पति मंगरू बटके द्वारा झगड़ा विवाद करने पर गुस्से में राजू ने उसके पति क़ी रस्सी से गला घोंट कर एवं पत्थर पटक कर हत्या कर दिया था। थाना नवेगांव पुलिस द्वारा आरोपी राजू बटके के विरुद्ध धारा 302 भा.द.वि. का अपराध क्रमांक 47/2021 पंजीबद्ध कर न्यायालय में विचारण हेतु चालान प्रस्तुत किया गया।
समस्त अभियोजन गवाहों के कथन न्यायालय में लेख बद्ध किए गए तथा विचारण उपरांत आरोपी राजू बटके को धारा 302 भा.द.वि. के तहत दोष सिद्ध पाते हुए आरोपी को आजीवन कारावास एवं ₹1000 के अर्थदंड से दंडित किया गया। प्रकरण में संपूर्ण विवेचना निरीक्षक संजीव त्रिवेदी तत्कालीन थाना प्रभारी थाना नवेगांव द्वारा की गई एवं राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक पंकज श्रीवास्तव द्वारा पैरवी की गई।
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