साबिर खान/विनोद दीक्षित, मथुरा/लखनऊ (यूपी), NIT:
राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मथुरा के सहयोग से महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मथुरा ने मीरा सहभागिनी आश्रय सदन में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया। जिसमें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव श्रीमती दीक्षाश्री ने अध्यक्षता करते हुए कार्यक्रम की शुरुआत की। उपरोक्त कार्यक्रम में अन्य न्यायिक अधिकारी भी उपस्थित रहे। श्रीमती दीक्षाश्री ने महिलाओं को उनके स्वास्थ्य संबंधी कानून की विस्तृत जानकारी प्रदान की तथा अंबर राणा अतिरिक्त सिविल जज जूनियर डिविजन में महिलाओं को दंड प्रक्रिया संहिता में जमानत तथा पुलिस हिरासत की जानकारी दी। अतिरिक्त सिविल जज जूनियर डिवीजन सारांश शर्मा ने श्रम कानून की जानकारी दी, अतिरिक्त सिविल जज जूनियर डिवीजन प्रिंस जिंदल ने संविधान के बारे में बताया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मथुरा द्वारा संचालित मध्यस्थता केंद्र की सदस्य प्रतिभा शर्मा ने संचालन करते हुए महिलाओं को पेंशन राशन संपत्ति में क्या अधिकार हैं तथा उनको कैसे प्राप्त किया जा सकता है की जानकारी दी तहसीलदार नीरज शर्मा ने दाखिल खारिज व एकमुश्त बेटी के विवाह की राशि के बारे में अवगत कराया। एडवोकेट अनीता चावला ने नालसा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यों की जानकारी दी। पियूष पुरोहित, गजेंद्र सिंह, देवकीनंदन शर्मा आदि कार्यक्रम में उपस्थित रहे।
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