खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वाले तीन प्रतिष्ठानों पर 9 लाख रूपए का जुर्माना | New India Times

संदीप शुक्ला, ब्यूरो चीफ, ग्वालियर (मप्र), NIT:

खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वाले तीन प्रतिष्ठानों पर 9 लाख रूपए का जुर्माना | New India Times

खाद्य पदार्थों में मिलावट करने और नकली खाद पदार्थों की बिक्री करने वालों के विरूद्ध प्रदेश स्तर पर चलाए जा रहे अभियान के तहत ग्वालियर जिला प्रशासन द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई है। ग्वालियर के तीन प्रतिष्ठानों पर 9 लाख रूपए की राशि का जुर्माना लगाया गया है।

कलेक्टर श्री अनुराग चौधरी के निर्देश पर सम्पूर्ण जिले में नकली खाद्य पदार्थों की बिक्री करने तथा खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों के विरूद्ध की जा रही कार्रवाई की कड़ी में तीन प्रतिष्ठानों के विरूद्ध खाद्य पदार्थों में मिलावट कर विक्रय करने तथा बिना लायसेंस के सामग्री के विक्रय करने के आरोप में 9 लाख रूपए की राशि का जुर्माना लगाया गया है। प्रशासन द्वारा निरंतर खाद्य पदार्थों की जाँच कर सेम्पलिंग का कार्य जारी है। लिए गए सेम्पलों को जाँच हेतु भेजा जा रहा है।
अपर कलेक्टर श्री अनूप कुमार सिंह ने पूर्व में लिए गए नमूनों में अमानक पाए गए नमूनों के विक्रेताओं तथा बिना पंजीयन के सामग्री का वितरण करने वाले प्रतिष्ठानों के विरूद्ध दण्डात्मक कार्रवाई करते हुए जुर्माने के आदेश जारी किए हैं। उनके द्वारा यादव डेयरी नदीपार टाल मुरार, शिवम डेयरी आदर्श कॉलोनी गेंडेवाली सड़क ग्वालियर तथा मुमताज डेयरी दहीमण्डी लश्कर ग्वालियर तीनों फर्मों पर 3 – 3 लाख रूपए के जुर्माने के आदेश जारी किए गए हैं।

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