ओवेस सिद्दीकी, अकोला (महाराष्ट्र), NIT:
बेल किंग के उपनाम से प्रसिध्द अधिवक्ता पप्पू मोरवाल को और एक सफलता मिली है,शहर के चर्चित फाईनन्स के नाम पर जालसाजी के मामले मे गुजरात से गिरफ्तार आरोपियों की जमानत याचिका न्यायलय ने मंजूर करली है।बीते दिनो पुराना शहर पुलिस ने गीता नगर निवासी विजय अनंतराव मेहता की शिकायत पर ५ लोगों के खिलाफ जालसाजी की विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया था। पुराना शहर पुलिस निरीक्षक अनवर शेख के मार्गदर्शन में पुलिस उपनिरीक्षक दिलीप पोटभरे जांच कर रहे थे। जांच के दौरान पुलिस ने अकोला के मालीपुरा निवासी कुणाल प्रेमकिशोर चौरसिया, नागपुर निवासी विनित वीरेंद्र चौरसिया को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस हिरासत खत्म होने के बाद न्यायाधीश ने आरोपियों की जमानत मंजूर कर ली थी। इसी बीच जांच दल को जानकारी मिली कि घटना में शमिल फरार दो अन्य आरोपी अपने घर पर ही है। जिससे पुलिस निरीक्षक अनवर शेख के मार्गदर्शन मेें जांच अधिकारी दिलीप पोटभरे, अनिस पठान, सुभाष राठोड, धनराज ठाकुर, महिला पुलिस कर्मचारी शैला खंडारे गुजरात रवाना हुए थे। दल ने वडोदरा के मांजलपुर परिसर से ४२ वर्षीय जयेश कुमार बाबूभाई पटेल, पंचमहल निवासी ३५ वर्षीय जस्सुभाई नारायण भाई वनकर(परमार) को गिरफ्तार कर लिया था। दोनों आरोपियों को न्यायालय के समक्ष पेश करने पर न्यायाधीश ने उन्हें पुलिस हिरासत में रखने के आदेश दिए थे हिरासत खत्म होने के उपरांत आरोपियों ने अधिवक्ता पप्पू मोरवाल के माध्यम से न्यायलय मे जमानत याचिका दायर की थी।उक्त मामले मे आरोपियों के खिलाफ दर्ज विभिन्न धाराओं के मद्देनजर जमानत होना मुश्किल था किंतु अधिवक्ता पप्पू मोरवाल की उचित पैरवी रंग लाई है,उक्त मामले मे जामानतदार पेश करते ही आरोपियो को रिहा किया जायेगा। इस मामले मे 6 वे न्यायदंडधिकारी मोहिनी ननावरे के न्यायलय ने 20 हजार के जमींदार पर आरोपियो को यह कहते हुए रिहा करने के आदेश दिए की,आरोपी प्रतिमाह के 15 एवं 30 तारिख को पुराना शहर पुलिस थाने मे हाजिरी दे तथा गवाहो पर किसी भी प्रकार का दबाव ना बनाए।
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