वी.के. त्रिवेदी, ब्यूरो चीफ, लखीमपुर खीरी (यूपी), NIT:
भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर कलेक्ट्रेट स्थित अटल सभागार में जिलाधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल ने राष्ट्रीय और राज्यीय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक का संचालन एडीएम नरेंद्र बहादुर सिंह ने किया। इस अवसर पर डीएम ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को निर्वाचक सूची के प्रारूप प्रकाशन की प्रतियाँ प्रदान की।
जिले में महिला मतदाता 10.75 लाख से अधिक
प्रारूप प्रकाशन के अनुसार जनपद की आठों विधानसभाओं (पलिया, निघासन, गोला गोकर्णनाथ, श्रीनगर, धौरहरा, लखीमपुर, कस्ता और मोहम्मदी) में पुरुष मतदाताओं की संख्या 13,08,140 और महिला मतदाताओं की संख्या 10,75,881 है। वहीं जिले में 49 थर्ड जेंडर मतदाता पंजीकृत हैं। सर्वाधिक मतदाता लखीमपुर विधानसभा (3,22,931) में हैं।
6 जनवरी से 6 फरवरी तक दावे-आपत्तियाँ दर्ज होंगी
निर्वाचक नामावली के ड्राफ्ट प्रकाशन के बाद नागरिक 06 जनवरी से 06 फरवरी 2026 तक दावे-आपत्तियाँ दर्ज करा सकेंगे। इस अवधि में मतदाता सूची में नाम जोड़ने, सुधार या स्थानांतरण के लिए आवेदन किया जा सकता है।
जिस युवा की 01 जनवरी 2026 को आयु 18 वर्ष पूरी हो चुकी है (या हो रही है), वह फॉर्म-6 के साथ अनुलग्नक-4 (घोषणा पत्र) और आवश्यक अभिलेख संलग्न कर आवेदन कर सकता है।
निर्वाचक सूची में पहले से दर्ज मतदाताओं के
• सुधार या स्थानांतरण के लिए फॉर्म-8,
• नाम हटवाने के लिए फॉर्म-7,
• प्रवासी भारतीयों के लिए फॉर्म-6A का उपयोग किया जाएगा।
पूर्व सूची में नाम न होने पर दस्तावेज़ आवश्यक
यदि किसी नागरिक या उसके माता-पिता/दादा-दादी का नाम पूर्व विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2003 की निर्वाचक सूची में दर्ज नहीं है, तो नामांकन के समर्थन में आवश्यक अभिलेख संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रेशन अधिकारी को जमा करने होंगे।
इसमें सरकार/लोक उपक्रम द्वारा जारी पहचान पत्र, पेंशन आदेश, जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, बोर्ड/विश्वविद्यालय के प्रमाण पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, वन अधिकार प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर अभिलेख, परिवार रजिस्टर, भूमि/मकान आवंटन प्रमाण पत्र आदि शामिल हैं।
आधार से संबंधित मामलों में आयोग के पत्र संख्या 23/2025-ERS/खंड-II (दिनांक 09.09.2025) के निर्देश लागू होंगे।
