संदीप शुक्ला, ब्यूरो चीफ, ग्वालियर (मप्र), NIT:
दिनांक 01 जुलाई 2024 से लागू होने जा रहे नवीन आपराधिक अधिनियम-2023 को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस अधीक्षक ग्वालियर श्री धर्मवीर सिंह (भापुसे) के मार्गदर्शन में आज पुलिस कंट्रोल रूम सभागार ग्वालियर में सीसीटीएनएस ऑपरेटर एवं थानों में पदस्थ सीधी भर्ती के उप निरीक्षकों के लिये दो चरणों में प्रशिक्षण आयोजित किया गया। इस अवसर पर प्रशिक्षण के नोडल अधिकारी अति. पुलिस अधीक्षक ग्वालियर श्री अखिलेश रैनवाल तथा उप निरीक्षक एवं कम्प्यूटर ऑपरेटर उपस्थित रहे। प्रथम चरण में सीसीटीएनएस के कम्प्यूटर ऑपरेटर के लिये एप्लीकेशन में हुए बदलाव के संबंधों में प्रशिक्षण आयोजित किया गया।
प्रशिक्षण के द्वितीय चरण में उप निरीक्षकों के लिये प्रशिक्षण आयोजित किया गया। जिन्हें नवीन कानून संबंधी जानकारी दी गई। प्रशिक्षण के दौरान पुलिस अधीक्षक ग्वालियर ने उपस्थित पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारियों से कहा कि नवीन कानून न्याय पर आधारित है पुलिस का उद्देश्य है कि पीढ़ित को इसके माध्यम से शीघ्र व सुलभ न्याय मिले। पुलिस विभाग में विवेचक पूरे सिस्टम की महत्वपूर्ण कड़ी हैं और आपको नवीन कानूनों का सही क्रियान्वयन कर विवेचना करनी है। आप सभी को थाने में आने वाले पीढ़ित के साथ सहानुभूति पूर्ण व्यवहार रखना चाहिए क्योंकि आपके व्यवहार से ही आमजन में पुलिस के प्रति विश्वास की भावना जागृत होती है।
प्रथम चरण में पुलिस अधीक्षक ग्वालियर द्वारा जिले के थानों में सीसीटीएनएस कार्य में पदस्थ कर्मचारियों को नवीन प्रक्रियाओं के तहत हुए बदलाव से अवगत कराकर उनका 01 जुलाई 2024 से पालन करने के निर्देश दिए गए। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक ग्वालियर द्वारा सीसीटीएनएस कार्य में पदस्थ ऑपरेटर को प्रशिक्षण के महत्त्व के बारे में बताते हुए कहा कि नवीन आपराधिक क़ानूनों को प्रक्रिया में लाने हेतु आप सभी की भूमिका प्रमुख हैं। सीसीटीएनएस एप्लीकेशन में नवीन कानूनों के क्रियान्वयन हेतु कई बदलाव किए गए है और आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन में सूचनाएं सहित कई नई जानकारियां प्रविष्टि करनी होगी।
उन्होंने कहा कि सीसीटीएनएस में एफआईआर अपलोड करने से पूर्व सही धारा का उपयोग करें। प्रशिक्षण के द्वितीय चरण में पुलिस अधीक्षक ग्वालियर ने कहा कि सभी पुलिस अधिकारी को अपने-अपने मोबाइल में ई-संकलन एवं ई-साक्ष्य एप आवश्यक रूप से डाउनलोड करना चाहिए। ई-साक्ष्य एप में फोटो/वीडियो दर्ज करना सभी अधिकारी/कर्मचारी को आना चाहिए इसके लिए आप सभी को उक्त कार्य में पारंगत होने की आवश्यकता है और नवीन कानून से संबंधित जानकारियां अन्य विवेचकों से भी साझा करना चाहिए। एक दूसरे के सहयोग से नवीन कानून का सफल क्रियान्वयन होगा। उपस्थित पुलिस अधिकारी व कर्मचारियों को प्रशिक्षण के दौरान नवीन क़ानून की क्रियान्वयन की दिशा में सीसीटीएनएस एप्लीकेशन में हुए बदलाव को पॉपर प्वाइंट प्रजेंटेशन के माध्यम से समझने का प्रयास किया गया। इस अवसर पर उपस्थित पुलिस अधिकारियों को नवीन कानून में होने वाले परिवर्तनों और उनके सैद्धांतिक तथा प्रायोगिक पक्ष के संबंध में जानकारी दी गई और जीरो एफआइआर, ई-एफआइआर पर विस्तृत चर्चा की।
दिनांक 01 जुलाई 2024 से नवीन आपराधिक कानून लागू होने जा रहा है, इसलिए 01 जुलाई को जिले के समस्त थानों में महिला, युवा, छात्र, वरिष्ठ नागरिकों, सेवानिवृत पुलिस अधिकारियों, स्व सहायता समूह के सदस्यों, शांति समिति के सदस्यों तथा अन्य प्रबुद्धजनों को आमंत्रित कर नवीन कानूनों के संबंध में जानकारी देकर जागरूक किया जाएगा।
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