मेहलक़ा इक़बाल अंसारी, ब्यूरो चीफ, बुरहानपुर (मप्र), NIT:
श्रीमति संध्या देवेश मिश्रा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बुरहानपुर ने आरोपी भावेश राजकुमार को धारा 325 भादवि में 1 वर्ष कारावास एवं 500/- का अर्थदंड से दंडित किया है। सहा.जिला अभियोजन अधिकारी श्री अनिलसिंह बघेल ने बताया कि, घटना दिनांक 13-03-2019 से 20 दिन पूर्व आहत एवं अभियुक्त के मध्य बातचीत हुई कि फरियादी के मजदूर अभियुक्त के मकान के सामने सामने क्यों बैठते हैं ? उक्त बात पर से अभियुक्त ने घटना दिनांक को फरियादी को अश्लिल गालियां दी। आहत ने मना किया तो आरोपी भावेश ने आहत के साथ लात मुक्को से मार पीट की जिससे आहत को नाक, सीना, गला व पैरो में गंभीर चोंटे आई। फरियादी द्वारा उक्त घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना गणपतिनाका द्वारा अपराध क्रमांक 229/19 धारा 323, 504, 325 भादवि का पंजीबध्द कर विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
प्रकरण में शासन की ओर से सफलतापूर्वक पैरवी सहा. अभियोजन अधिकारी श्री अनिलसिंह बघेल द्वारा की गई जिसके पश्चात मान. न्यायालय द्वारा आरोपी भावेश राजकुमार को धारा 325 भादवि में 1 वर्ष कारावास एवं 500/- का अर्थदण्ड से दंडित किया गया।
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