अबरार अहमद खान/मुकीज खान, भोपाल (मप्र), NIT:

खाद्य सुरक्षा प्रशासन द्वारा शुक्रवार को किये गये निरीक्षण के दौरान खुदागंज, वार्ड क्रमांक- 26 स्थित रेस्टोरेंट 32 डिग्री नॉर्थ ईस्ट में बिना खाद्य अनुज्ञप्ति खाद्य कारोबार होना पाये जाने तथा अस्वास्थ्यकर परिस्थितियों में भोजन निर्माण होना पाये जाने पर किचिन तथा स्टोर को सील किया गया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री भोजराज सिंह धाकड़, श्री जगदीश प्रसाद विश्वकर्मा और श्रीमती अर्चना प्रभाकर द्वारा किये गये निरीक्षण के दौरान किचिन में रख-रखाव संबंधी गंभीर कमियां पाये जाने की सूचना प्राप्त होने पर अभिहित अधिकारी एवं अनुज्ञापन प्राधिकारी श्री देवेन्द्र कुमार वर्मा द्वारा लोक स्वास्थ्य के हित में तत्काल प्रभाव से किचिन सील करने का आदेश जारी किया गया।
निरीक्षण के दौरान उपस्थित भारसाधक रेस्टोरेंट 32 डिग्री नॉर्थ ईस्ट के नाम पर जारी खाद्य अनुज्ञप्ति प्रदर्शित करने में असफल रहे जो खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 31 की अवहेलना तथा कारावास से दण्डनीय गंभीर अपराध, इसके अतिरिक्त किचिन में व्याप्त अस्वच्छता को दृष्टिगत अभिहित अधिकारी द्वारा संस्थान से खाद्य कारोबार रोकने के उद्देश्य से सील करने संबंधी आदेश जारी किया गया है। गुणवत्ता पर सन्देह होने के कारण प्रतिष्ठान से पनीर, काजू टुकड़ी, दही तथा स्टीम राइस के नमूने लेकर विश्लेषण हेतु राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भोपाल प्रेषित किया गया है। नमूनों के परिणाम प्राप्त होने पर खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के अनुसार विधिक कार्यवाही की जायेगी।
Discover more from New India Times
Subscribe to get the latest posts sent to your email.