निर्दलीय प्रत्याशी के लिए वोट मांगने को लेकर नगरपालिका लिपिक निलंबित | New India Times

वी.के. त्रिवेदी, ब्यूरो चीफ, लखीमपुर खीरी (यूपी), NIT:

निर्दलीय प्रत्याशी के लिए वोट मांगने को लेकर नगरपालिका लिपिक निलंबित | New India Times

जिलाधिकारी खीरी महेन्द्र बहादुर सिंह ने आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन मामले में नगर पालिका परिषद के प्रधान लिपिक एवं लेखाकार राजेश बाजपेई को निलंबित कर दिया है। मामले की जांच के लिए एसडीएम गोला को नियुक्त किया गया है। निलंबन अवधि के दौरान राजेश बाजपेई एडीएम एवं प्रभारी अधिकारी स्थानीय निकाय से अटैच रहेंगे। अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका परिषद गोला गोकर्णनाथ की आख्या दिनाँक 29.04.2023 के अनुसार नगर पालिका परिषद गोला गोकर्णनाथ में कार्यरत लिपिक/ लेखाकार राजेश बाजपेई द्वारा नगर पालिका परिषद गोला गोकर्णनाथ में अध्यक्ष पद की निर्दलीय प्रत्याशी/ पूर्व अध्यक्षा मीनाक्षी अग्रवाल के पक्ष में वोट डाले जाने हेतु आम जनता को प्रेरित किया गया। राजेश बाजपेई का यह कृत्य राज्य निर्वाचन आयोग (पंचायत एवं नगरीय निकाय) उत्तर प्रदेश द्वारा नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन 2022 में राजनीतिक दलों/ उम्मीदवारों तथा शासकीय/ अर्द्धशासकीय कर्मियों हेतु जारी आदर्श आचार संहिता के बिन्दु संख्या-6 शासकीय विभागों एवं कर्मियों के लिए के प्रस्तरख का उल्लंघन है। निलम्बन की अवधि में राजेश बाजपेई को वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-2 भाग 2 से 4 के मूल नियम 63 के प्रावधानों के अनुसार जीवन निर्वाह भत्ते की धनराशि अर्द्धवेतन पर देय अवकाश वेतन की राशि के बराबर देय होगी तथा उन्हें जीवन निर्वाह भत्ते की धनराशि पर महगाई भत्ता यदि ऐसे अवकाश वेतन पर देय है भी अनुमन्य होगा किन्तु ऐसे अधिकारी को जीवन निर्वाह के साथ कोई महगाई भत्ता देय नहीं होगा, जिन्हें निलम्बन से पूर्व प्राप्त वेतन के साथ महगाई भत्ता अथवा महंगाई भत्ते का उपान्तिक समायोजन प्राप्त नहीं था। निलम्बन के दिनांक को प्राप्त वेतन के आधार पर अन्य प्रतिकर भत्ते भी निलम्बन की अवधि में इस शर्त पर देय होंगे जब इसका समाधान हो जाये कि उसके द्वारा उस मद में व्यय वास्तव में किया जा रहा है, जिसके लिए उक्त प्रतिकर भत्ते अनुमन्य है। उपरोक्त मदों का भुगतान तभी किया जायेगा जब राजेश बाजपेई इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें कि वह किसी अन्य सेवा योजन, व्यापार वृत्ति व्यवसाय में नहीं लगे हैं।
इस अनुशासनात्मक कार्यवाही में उपजिलाधिकारी गोला गोकर्णनाथ को जाँच अधिकारी नियुक्त किया गया जो आरोप पत्र का आलेख तैयार कर एक सप्ताह के अन्दर प्रस्तुत करेंगे। निलम्बन अवधि मे राजेश बाजपेई, कार्यालय अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)/ प्रभारी अधिकारी स्थानीय निकाय से सम्बद्ध रहेंगे।

इस संबंध में एसडीएम गोला रत्नाकर मिश्रा ने बताया कि मीडिया कर्मियों द्वारा ही जानकारी प्राप्त हुई है लिखित आदेश मिलते ही आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

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