मो. मुजम्मिल, जुन्नारदेव/छिंदवाड़ा (मप्र), NIT:

जुन्नारदेव न्यायालय में प्रथम मजिस्ट्रेट श्रेणी देवरथ थाना नवेगांव अपराध क्रमांक 170/2020 के आरोपी नरेंद्र पिता नत्थू कूड़ापे उम्र 32 वर्ष निवासी मालखेड़ा थाना से घाट जिला अमरावती महाराष्ट्र धारा 25 (1-ख) (ख) आयुध अधिनियम 1959 में दोषी सिद्ध करते हुए 2 साल का कठोर श्रम के साथ कारावास और ₹1000 का अर्थदंड से दंडित किया। मध्यप्रदेश शासन की ओर से श्रीमती गंगावती डेहरिया सहायक लोक अभियोजक अधिकारी जुन्नारदेव द्वारा पैरवी की गई घटना दिनांक 5 नवंबर 2020 को प्रधान आरक्षक कैलाश पवार को मुखबिर द्वारा सूचना के आधार पर आरोपी द्वारा धारदार हथियार लेकर लोगों को धमका रहा था जिसके खिलाफ कल न्यायालय ने सजा सुनाई।
