मो. मुजम्मिल, जुन्नारदेव/छिंदवाड़ा (मप्र), NIT:

न्यायालय में आरोपी पति पत्नी को धारा 302,34 भादवी के तहत आजीवन कारावास एवं अर्थदंड की सज़ा सुनाई है.
मृतिका राजकुमारी निवासी माता मोहल्ला झिरपा की हत्या के आरोप में आरोपी बलराम एवं उसकी पत्नी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है साथ ही पांच ₹5000 का आर्थिक जुर्माना से भी दंडित किया गया है. अपर सत्र न्यायाधीश जुन्नारदेव श्रीमती स्वयं प्रभा चौहान के न्यायालय में दंडित किया गया. उक्त प्रकरण में मध्यप्रदेश शासन की ओर से अधिवक्ता पंकज श्रीवास्तव की ओर से अभियोजक की गई जानकारी के अनुसार घटना दिनांक 15, 2020 दिन गुरुवार को रात्रि करीब 10:30 बजे घर के पीछे गंदे पानी को निकालने की बात को लेकर राजकुमारी एवं हेमलता के बीच वाद-विवाद एवं गाली गलौज हो गया था. आवाज सुनकर उसी समय बलराम कहार गमछे में छिपाकर मछली काटने का बांका लेकर आया और गाली गलौज करने लग, हेमलता हाथ उठाकर राजकुमारी को मारने लगी थी कि इसी दौरान बलराम कहार ने मछली काटने के लोहे के बांके से राजकुमारी की गर्दन में मारकर हत्या कर दी. इसी मामले पर न्यायालय द्वारा सजा सुनाते हुए फैसला लिया गया।
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