मेहलक़ा इक़बाल अंसारी, बुरहानपुर (मप्र), NIT:

विशेष सत्र न्यायालय, बुरहानपुर के न्यायधीश श्री राकेश कुमार पाटीदार (लैगिंक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012) द्वारा आरोपी संजू उर्फ संजय उम्र 21 वर्ष, निवासी पिपराना, जिला बुरहानपुर को धारा 366 भादवि में 5 वर्ष का कठोर कारावास एवं 5000 रू का अर्थदंड, धारा 5(एल)/6 लैगिंक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 में 20 वर्ष का कठोर कारावास एवं 15000 रू के अर्थदंड से दंडित किया है। विशेष लोक अभियोजक श्री रामलाल रन्धावे ने बताया कि फरियादिया द्वारा दि. 10.05.2019 को रिपोर्ट लिखवाई कि फारियादिया, उसकी बड़ी लड़की, एक छोटी लड़की और एक छोटा लड़का घर पर थे। रात करीबन 10.00 बजे हम सब सो गये थे। सुबह करीबन 5.00 बजे फरियादिया जागी तो उसकी छोटी लड़की घर पर नहीं थी। आसपास देखा नही मिली। बाद में फरियादिया ने अपने रिश्तेदारों में भी तलाश किया, नही मिली। फरियादिया को शंका है कि कोई अज्ञात व्याक्ति मेरी छोटी लड़की को बहला फुसलाकर कही ले गया है। घर पर कोई आने जाने वाला नहीं होने से आज मै अपने जमाई को अपने घर बुलाया और उसको साथ लेकर थाने पर रिपोर्ट करने आई। फरियादिया की रिपोर्ट से थाना निम्बोला के अन्तर्गत प्रकरण पंजीबद्व कर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया।प्रकरण में सफलतापूर्वक पैरवी विशेष लोक अभियोजक राम लाल रन्धावे द्वारा की गई और विचारण पश्चात विशेष सत्र न्यायालय, बुरहानपुर राकेश कुमार पाटीदार (लैगिंक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012) द्वारा आरोपी संजू उर्फ संजय उम्र 21 वर्ष, निवासी पिपराना जिला बुरहानपुर को धारा 366 भादवि में 5 वर्ष का कठोर कारावास एवं 5000 रू का अर्थदंड, धारा 5(एल)/6 लैगिंक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 में 20 वर्ष का कठोर कारावास एवं 15000 रू का अर्थदंड से दंडित किया।
