भोपाल क्राइम ब्रांच पुलिस ने दुकानदार से अड़ीबाजी कर हफ्ता वसूल करने वाले पत्रकारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर शुरू की जांच | New India Times

अबरार अहमद खान/मुकीज़ खान, भोपाल (मप्र), NIT:

भोपाल क्राइम ब्रांच पुलिस ने दुकानदार से अड़ीबाजी कर हफ्ता वसूल करने वाले पत्रकारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर शुरू की जांच | New India Times

भोपाल के अशोका गार्डन क्षेत्र में दुकानदार से अड़ीबाजी कर रुपये वसूलने वाले पत्रकारों के खिलाफ क्राइम ब्रांच पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। थाना क्राइम ब्रांच में आवेदक शफीउल्ला खान ने शिकायती आवेदन दिया जिसकी जांच के दौरान आवेदक ने पूछताछ में बताया कि मैं शफीउल्ला खान पुत्र हवीउल्ला खान उम्र 28 साल निवासी बी/72 शेड अशोका गार्डन थाने के पास रहता हूँ मेरे घर में ही मेरी किराने की दुकान है। दिनांक 29/04/2020 को मेरी किराने की दुकान पर दो लोग मोटर सायकिल नंबर जी जे 06 एल आर. 7683 से आये और दुकान पर आकर दोनों ने अपना आईडी कार्ड दिखाया जिसमें एक का नाम कफील अहमद तथा दूसरे का नाम सलीम उल हक अब्बासी था। हाथ में एक मीडिया का माईक व कैमरा भी लिये हुये था, दोनों ने अपने आपको क्राईम न्यूज का पत्रकार बताया तथा मुझसे कहा कि तुम गुटखा, सिगरेट चौगुने दाम पर बेच रहे हो, जिसका वीडियो फुटेज हमारे पास है, हम तुम्हारे खिलाफ कानूनी कार्यवाही करवायेंगे तथा दुकान सील कराने की धमकी दी और मीडिया में भी तुम्हारी न्यूज चलायेगे। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे खिलाफ कानूनी कार्यवाही न हो तो हमे 50 हजार रुपये दे दो। इस तरह दोनों की धमकी सुनकर हम डर गये और हमने कफील अहमद व सलीम उल हक अब्बासी को 15 हजार रुपये दे दिये और दो दिन बाद बाकी रुपये देने के लिये कहा, तब दोनों पन्द्रह हजार रुपये लेकर जाने लगे तभी सलीम बोला कि रुपये देने की बात किसी से कही तो जान से खत्म कर देंगे। हमारी टुकान पर लगे सीसीटीवी कैमरे में दोनों व्यक्तियो के वीडियो फुटेज भी है।

क्राइम ब्रांच द्वारा आवेदन की जांच व फुटेज से प्रथम दृष्टया आरोपी कफील अहमद व सलीम उल हक अब्बासी का कृत्य धारा 327, 506 भादवि का पाये जाने से अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया है। आगे की कार्रवाई जारी है।


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