मेहलक़ा अंसारी, बुरहानपुर (मप्र), NIT:
राज्य सरकार ने कोरोना वायरस के संक्रमण से प्रदेश की जनता को सुरक्षित रखने के लिये प्रदेश के सभी सिनेमा घरों को बंद करने के निर्देश दिये हैं। वाणिज्यिक कर विभाग ने इस संबंध में मध्यप्रदेश सिनेमा (विनियम) अधिनियम 1952 की धारा 5 (4) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किये हैं।
इसी तारतम्य में कलेक्टर एवं जिला कलेक्टर श्री राजेश कुमार कौल ने आदेश जारी कर सभी सिनेमा घरों में 14 मार्च से 31 मार्च, 2020 तक अथवा अन्य आदेश पर्यन्त, जो भी पहले हो, तक सिनेमा घरों में सिनेमा प्रदर्शन नहीं करेंगे एवं सिनेमा हॉल को बंद रखेंगे।
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