साबिर खान, पालघर/मुंबई (महाराष्ट्र), NIT:

महाराष्ट्र के पालघर जिला कलेक्टर ने जिले में सभी होटल, रिसाॅर्ट, लाॅजिंग को 31 मार्च तक के लिए बंद करने का आदेश जारी किया है और आदेश पर अमल न करने वालों के विरूद्ध सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।
मिली जानकारी के अनुसार कोरोना वायरस पूरे विश्व में अपना पैर पसार रहा है, भारत में भी कई मामले सामने आ चुके हैं। इस बीमारी से महाराष्ट्र भी अछूता नहीं है, महाराष्ट्र में भी कोरोना वायरस के कई केस सामने आ चुके हैं जिसे देखते हुए शासन-प्रशासन अलर्ट हो गया है और एहतियात के तौर पर सभी स्कूल कालेजों को बंद कर दिया गया है। इसी क्रम में पालघर जिला कलेक्टर ने जिले के सभी होटल, रिसाॅर्ट और लाॅजिंग को 31 मार्च तक के लिए बंद करने का आदेश जारी किया है। जिसके अनुपालन में पुलिस ने सभी होटलों, रिसाॅर्ट और लाॅजिंग बोर्डिंग वोलों को सीआरपीसी 149 के तहत नोटिस दे दी है। नोटिस में बताया गया है कि यदि कोई इस आदेश का उल्लंघन करेगा तो उसके खिलाफ धारा 188 और अन्य धाराओं के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।
नोटिस मिलने के बाद से सभी होटल संचालक अपने होटल के स्टाॅक को ठिकाने लगाने और होटल बंद करने की तैयारी में लग गये हैं।
