मेहलक़ा अंसारी, बुरहानपुर (मप्र), NIT:
न्यायिक दण्डाधिकारी बुरहानपुर श्रीमान अमित धुर्वे ने आरोपी मोहम्मद इरफान पिता मोहम्मद इशाक निवासी दौलतपुरा बाखल, जिला-बुरहानपुर को 150 दिन के कारावास से दंडित किया है।
अभियोजन अधिकारी श्री अनिल सिंह बघेल ने बताया गया कि 22.12. 2017 को सिंचाई हेतु ताप्ती नदी किनारे बिजली की मोटर चलाने के लिए केबल वायर लगा हुआ था जो 21- 22.12.2017 की दरम्यानी रात में आरोपी मो. इरफान द्वारा लगभग तीन सौ फिट केबल वायर कीमत लगभग दस हजार रूपये का चोरी कर ले गया। फरियादी अजय ने घटना की रिपोर्ट थाना शिकारपुरा में की। थाना शिकारपुरा द्वारा भादवि की धारा 379 का अपराध दर्ज किया गया। आरोपी मो. इरफान की निशादेही पर साक्षीगण के समक्ष ताप्ती नदी के घाट पर बने गड्डे से वायर जप्त कर आरोपी को गिरफ्तार किया एवं विवेचना उपरांत आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।
प्रकरण में पैरवी अभियोजन अधिकारी श्री अनिल सिंह बघेल द्वारा की गई। अभियोजन पक्ष की पैरवी पल विचारण पश्चात आरोपी मो.इरफान को मा. न्यायालय से दोषसिद्ध कराते हुए 150 दिवस के कारावास से दंडित कराया। आरोपी ने विचारण के दौरान 150 दिवस की कारावास की अवधी भुगत चुका है।
