अशफाक कायमखानी, सीकर (राजस्थान), NIT:

सीकर जिला के खाटूश्यामजी कस्बे के श्मशानघाट घाट में चार वर्षीय बालिका से बलात्कार के मामले में न्यायालय ने पांच कार्यदिवस में फैसला सुना दिया है। विशिष्ट न्यायाधीश पोक्सो अनिल कौशिक ने सोमवार रात आठ बजे आरोपित को शेष जीवन काल तक के लिए कारावास की सजा सुनाई है।
प्रदेश का यह पहला मामला है, जिनमें न्यायालय ने महज पांच दिन में फैसला सुनाया है। सजा के दौरान न्यायालय के बाहर लोगों की भीड़ लगी रही। फैसले में न्यायालय ने राज्य सरकार को भी शराब की बिक्री और विधि विज्ञान प्रयोगशाला की जांच में लेटलतीफी पर दिशा-निर्देश जारी किए हैं। आरोपित गुजरात के मोरबी जिले के हलवड़ थाना इलाके के धनाला गांव निवासी करण उर्फ कालू उर्फ कालिया काछी माली है। करण उर्फ कालियां यहां खाटूश्यामजी कस्बे में रह रहा था। 30 जनवरी की रात वह चार वर्षीय बच्ची को चॉकलेट दिलाने के बहाने श्मशान घाट ले गया। वहां पर बच्ची के साथ बलात्कार किया। बच्ची के परिवार के लोगों ने कालिया को मौके पर ही पकड़ लिया था।
