मेहलक़ा अंसारी, बुरहानपुर (मप्र), NIT:

लापरवाही से टाटा सूमो वाहन चलाकर आटो चालक प्रवीण को गंभीर रूप से घायल करने के मामले में न्यायिक दण्डाधिकारी श्री अनिल चौहान द्वारा आरोपी राजन उर्फ रजान (26) पिता रघुनाथ सोलंकी, निवासी नाचनखेडा, बुरहानपुर को 1500 रूपये अर्थदण्ड एवं न्यायालय उठने तक के कारावास से दंडित किया है।
प्रकरण की विस्तार पूर्वक जानकारी देते हुए अभियोजन अधिकारी श्री प्रकाश सोलंकी ने बताया कि 26- 04- 2016 को सुबह लगभग 5.00 बजे आरोपी राजन ने थाना शिकरपुरा से लगभग 1 कि.मी. उत्तर में, संजय नगर, अमरावती रोड पर, बुरहानपुर में लोक मार्ग पर वाहन टाटा सुमो क्र. एम.एच. 19 सी.एफ. 0831 को उपेक्षा एवं लापरवाही से चलाकर आटो रिक्शा क. एम.पी. 68 आर. 0112 (जो बस स्टेंड से पाकीजा तरफ जा रहा था) को टक्कर मार दी थी, जिससे ऑटो चालक प्रवीण के सीधे हाथ,पंजे, बाय हाथ, कोहनी एवं अन्य जगह चोटे आयी। राहगीरों ने फरियादी ऑटो चालक को अस्पताल पहुंचाया। उक्त घटना पर देहाती नालसी लेखबद्ध की गयी। देहाती नालसी पर से थाना शिकारपुरा ने टाटा सूमो चालक राजन के विरूद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर चालान मा. न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया।
प्रकरण में शासन की ओर से सफलतापूर्वक पैरवी श्री प्रकाश सोलंकी द्वारा की गयी और उन्होंने विचारण के पश्चात आरोपी को न्यायालय से धारा 279 भारतीय दंड संहिता में न्यायालय उठने तक के कारावास एवं 1000 रूपये, धारा 337 भारतीय दंड संहिता में न्यायालय उठने तक के कारावास एवं 500 रूपये अर्थदण्ड से दंडित कराया।
