विधानसभा चुनाव प्रचार में व्यस्त होने के कारण आरएसएस कार्यकर्ता राजेश कुंटे द्वारा दाखिल मानहानि मामले की सुनवाई में भिवंडी कोर्ट द्वारा प्रदान की गयी 3 मार्च की तारीख को कांग्रेस उपाध्यक्ष व सांसद राहुल गांधी भिवंडी कोर्ट में हाजिर नहीं हो सके। भिवंडी दीवानी न्यायालय के न्यायाधीश प्रशांत वाझे द्वारा राहुल गांधी के मामले की पैरवी कर रहे एडवोकेट नाना अय्यर के निवेदन पर मामले की अगली सुनवाई आगामी 21 अप्रैल को तय की है। उक्त जानकारी प्रदेश कांग्रेस महासचिव तारिक फारुकी ने दी है। राहुल गांधी के इस मामले की अदालत में पैरवी कर रहे एडवोकेट नाना अय्यर ने बताया कि याचिकाकर्ता की तरफ से मामले से संबंधित कुछ ज़रूरी दस्तावेज़ उपलब्ध नहीं कराए जा सके हैं जिसकी मांग पिछली तारीख पर की गयी थी। इसलिए न्यायालय ने याचिकाकर्ता को समय देते हुए अगली सुनवाई के लिए 21 अप्रैल की तारीख निर्धारित की है। इस तारीख पर न्यायालय में मामले की सुनवाई से सम्बंधित वकील एड. नाना अय्यर, प्रदेश कांग्रेस सचिव तारिक फारुकी, आशीष कुलकर्णी, पूर्व सांसद सुरेश टावरे, सुहेल खान ,शहजाद मोमिन ,एडवोकेट अब्दुल बाकी अंसारी आमिर खान आदि कोर्ट परिसर में उपस्थित थे।
बता दें कि, महात्मा गांधी की हत्या को लेकर राहुल गांधी द्वारा आरएसएस पर की गयी टिप्पणी से आक्रोशित आरएसएस कार्यकर्ता राजेश कुंटे द्वारा दायर मानहानि केस में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को पूर्व में ही कोर्ट से जमानत मिल चुकी है एवं राहुल गांधी विगत 30 जनवरी को कोर्ट के समक्ष पेश होने हेतु भिवंडी भी आये थे।

