मेहलक़ा अंसारी, बुरहानपुर (मप्र), NIT:
25 लाख रुपये की बैंक डकैती के मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश बुरहानपुर श्री नरेन्द्र पटेल द्वारा सात आरोपीगण (1) भूर सिंह (26) पिता गुलाब, निवासी ग्राम पिपराना, धूलकोट,बुरहानपुर (2) दितिया (33) पिता राम सिंग (3) बुधन (25) पिता राम सिंग (4) सुरला (38) पिता गुलाब (5) बहादुर (45) पिता सखाराम, उक्त चारों निवासी ग्राम ठोल, जिला, खरगोन (6)हीरा (45) पिता किशन ग्राम महुमांडलीक,जिला खरगोन (7) रामा (45) पिता किशन, निवासी चिड़िया पानी ज़िला बुरहानपुर को 10-10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5000-5000 रूपये के जुर्माने से दंडित किया गया।
प्रकरण की विस्तार पूर्वक जानकारी देते हुये जिला अभियोजन अधिकारी श्री कैलाशनाथ गौतम ने बताया कि घटना दिनांक 31.05.2017 को नर्मदा झाबुआ बैंक धुलाकोट के ऑफिस असिस्टेंट ड्राईवर के साथ शाखा में केश खत्म होने से मुख्य शाखा शनि मंदिर जिला बुरहानपुर में केश लेने गए थे। वापस आते समय दिन के लगभग 2 बजे 7 अज्ञात आरोपी ने सुनसान रास्ते पर बिना गार्ड के केश वैन का फायदा उठाकर झाबुआ ग्रामीण बैंक शाखा धूलकोट का केश लाने वाली वैन सुजूकी ईको को रोककर उसमें रखी 2 पेटियों से 25 लाख रूपये लूट कर ले लिए। मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस ने संदेह के आधार पर 7 आरोपीगण को पकड़ा। कड़ी पुछताछ में आरोपीगण ने घटना दिनांक को आरोपी भूरसिंह ने अपनी मोटरसायकल नर्मदा झाबुआ बैंक धूलकोट की रूपए लाने वाली गाडी को तेज़ी से ओवरटेक कर हेलाघाट पर पहले से खडे उसके साथी रामा, हीरा, बुधन, सुरला, बहादुर , दितिया को पीछे से बैंक की गाडी आने की सूचना दी। सभी ने गाड़ी रोककर बैंक की गाडी में रखी 2 पेटियों में रखे 25 लाख रूपये लूट लिए। पुलिस द्वारा आरोपी भूरसिंह से 2,36,600 रूपये,रामा से 3,57,000रूपये, सुरला से 2,54,000 रूपये, दितिया से 1,81,000रूपये, हीरा से 2,67,900 रूपये, बहादुर से 1,05,500 रूपये एवं बुदन से 1,13,800 रूपये कुल 15,15,800 रूपये जप्त किए। आरोपी भूर सिंह डकेत में उपयोग की गयी मोटर सायकल जप्त की गयी तथा रामा एवं बुधन से 1-1 बैंक की खाली केश पेटी जप्त की। पुलिस ने साक्षीयों के समक्ष आरोपीगण से रूपये जप्त कर गिरफ्तार कर पूछताछ की थी और आवश्यक दस्तावेजी कार्यवाही की गयी और विवेचना पश्चात चालान न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था। प्रकरण में पुलिस द्वारा एकत्र की गयी उक्त साक्ष्य के साक्षीयों ने न्यायालय में भी पुलिस द्वारा की गई उक्त कार्यवाईयों का समर्थन किया तथा आरोपीगण की पहचान कार्यवाही में भी फरियादीगण द्वारा उन्हे पहचाना गया।
प्रकरण में सफलतापूर्वक पैरवी जिला अभियोजन अधिकारी श्री कैलाशनाथ गौतम द्वारा करते हुए उक्त समस्त साक्ष्य के आधार पर न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश बुरहानपुर द्वारा उक्त समस्त सात आरोपीगण को दोषी पाया गया तथा समस्त आरोपीयो को भादवि की धारा 395 में 10-10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5000-5000 रूपये के अर्थदण्ड से दंडित कराया गया।
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