मेहलक़ा अंसारी, बुरहानपुर (मप्र), NIT:
न्यायिक दण्डाधिकारी श्रीमति पूनम डामेचा द्वारा आरोपी दिलीप (28) पिता दूलिचंद, निवासी लोधीपुरा बुरहानपुर को लापरवाही से मोटर सायकल चलाते हुये राहगीर को घायल करने के कारण 3000 रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।
अभियोजन अधिकारी श्री रतनसिंह भंवर ने मामले की संक्षेप में जानकारी देते हुए बताया कि घटना दिनांक 26.06.2016 को शाम 05.00 बजे लोधीपुरा रोड बुरहानपुर में आरोपी दिलीप ने अपनी मोटर सायकल को लापरवाही से चलाकर पैदल चल रहे फरियादी इंजमाम के पिता मुस्ताक हुसैन को टक्कर मार दी थी, जिससे मुस्ताक हुसैन के पैर की हड्डी टुट गयी थी। फरियादी इंजमाम की सूचना पर से थाना गणपतिनाका में आरोपी के विरूध्द प्रकरण दर्ज किया गया था। आरोपी के पास मोटर सायकल का न तो बीमा था और नही ड्रायविंग लायसेंस था इस लिए विवेचना उपरांत आरोपीगण के विरूद्ध धारा 337, 338, 279, भा.दं.वि. एवं 3/181,146/196 मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुरत किया था।
प्रकरण में सफलता पूर्वक पैरवी श्री रतनसिंह भंवर द्वारा की गई। मा. न्यायालय द्वारा आरोपी दिलीप को सभी धाराओं में दोषसिध्द करते हुये न्यायालय उठने तक का कारावास 3000 रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया।
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