मेहलक़ा अंसारी, बुरहानपुर (मप्र), NIT;
अभियोजन अधिकारी श्री प्रकाश सोलंकी द्वारा अभियोजित प्रकरण में न्यायिक दण्डाधिकारी श्रीमान रवि नायक द्वारा आरोपी संजय (28)पिता सुनील ठाकरे, निवासी असीरगढ, जिला बुरहानपुर को 3 माह का सश्रम कारावास एवं 1000 रूपये के जुर्माने से दंडित किया गया।
प्रकरण की विस्ताकरपूर्वक जानकारी देते हुये शासन की ओर से पैरवीकर्ता अभियोजन अधिकारी श्री प्रकाश सोलंकी ने बताया कि घटना 19-11-2017 को रात 10.00 बजे, असीरगढ में फरियादी पंकज और उसके चचेरे भाई संदिप के साथ मेला घूम रहे थे, तभी आरोपी संजय पिता सुनिल ठाकरे उनके पास आया। आरोपी संजय शराब के नशे में था तथा उसने फरियादीगण के साथ गाली गलोज कर हाथ-मुक्कों से मार-पीट की एंव दांत से गाल पर काट लिया था। आहत पंकज की सूचना पर से थाना निम्बोला में अपराध पंजीबद्ध कर थाना प्रभारी के द्वारा विवेचना पूर्ण कर आरोपी के विरूद्ध धारा 294, 323, 324, 506 भादवि के अंतर्गत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। विचारण पश्चात मा. न्यायालय द्वारा आरोपी को दोषी पाते हुए आज न्यायालय ने धारा 323, 324 में 3 माह का सश्रम कारावास एवं 1000 रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया।
