गंभीर चोट कारित करने वाले आरोपी को 04 वर्ष का कारावास | New India Times

मो. मुजम्मिल, जुन्नारदेव/छिंदवाड़ा (मप्र), NIT:

अपर सत्र न्यायाधीश महेंद्र मांगोदिया, जुन्नारदेव ने आज 09 जनवरी 2026 को अपने न्यायालय में सत्र प्रकरण क्रमांक 12/2023 में निर्णय सुनाते हुए आरोपी संजय पिता गब्बा भारती, निवासी माली सागोनिया, थाना जुन्नारदेव को गंभीर चोट कारित करने के अपराध में 04 वर्ष के सश्रम कारावास एवं ₹5,000 के अर्थदंड से दंडित किया है।

अपर लोक अभियोजक / शासकीय अधिवक्ता पंकज श्रीवास्तव ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि घटना दिनांक 11 मार्च 2023 को शाम करीब 5:00 बजे की है।

प्रार्थी दशरथ अपने खेत में काम कर रहा था, तभी आरोपी संजय उसके खेत में मवेशी चराने लगा। मना करने पर संजय ने रॉड से मारपीट की, जिससे प्रार्थी के दाहिने हाथ एवं दाहिने पैर में गंभीर चोटें आईं। इस प्रकार आरोपी द्वारा घोर उपहति (गंभीर चोट) कारित की गई।

प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना जुन्नारदेव में अपराध क्रमांक 84/2023 धारा 326 एवं 506 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत मामला पंजीबद्ध कर सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

न्यायालय में विचारण के दौरान गवाहों के परीक्षण एवं उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अपराध सिद्ध पाए जाने पर न्यायालय ने आरोपी को धारा 326 भादंवि के तहत दोषी ठहराते हुए 04 वर्ष का कारावास एवं ₹5,000 के अर्थदंड से दंडित किया।

प्रकरण की विवेचना रामविलास तिवारी एवं संजय सोनवानी द्वारा की गई, जबकि राज्य की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक पंकज श्रीवास्तव ने की।

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