अशफ़ाक़ कायमखानी, सीकर/जयपुर, राजस्थान (राजस्थान), NIT:

राज्य सरकार के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर द्वारा जारी निर्देशों की पालना में जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलेक्टर सीकर मुकुल शर्मा ने पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 3, 4 एवं 5 के अंतर्गत पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायतों के वार्डों (एकल निर्वाचन क्षेत्र) के पुनर्गठन एवं पुनर्सीमांकन की कार्यवाही हेतु संबंधित उपखण्ड अधिकारियों को अधिकृत किया है।
आदेशानुसार जिले की पंचायत समितियों रामगढ़ शेखावाटी, फतेहपुर, लक्ष्मणगढ़, बलारां, नेछवा, धोद ग्रामीण (मुख्यालय सीकर), धोद, पिपराली, दांतारामगढ़, पलसाना, खाचरियावा, खाटूश्यामजी, खण्डेला, नीमकाथाना, पाटन, श्रीमाधोपुर एवं अजीतगढ़ में वार्ड पुनर्गठन एवं पुनर्सीमांकन की प्रक्रिया संबंधित पंचायत समितिवार नामित उपखण्ड अधिकारियों द्वारा विभागीय दिशा-निर्देशों एवं गाइडलाइन के अनुसार संपादित की जाएगी।
उन्होंने बताया कि इस प्रक्रिया के अंतर्गत प्रारूप प्रकाशन सहित अन्य आवश्यक कार्यों के लिए संबंधित विकास अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी, पटवारी एवं अन्य राजस्व कर्मचारियों का सहयोग लिया जाएगा।
वार्ड पुनर्गठन से संबंधित समस्त प्रस्ताव निर्धारित प्रारूप में रंगीन नक्शों सहित तैयार कर पांच प्रतियों में हार्ड कॉपी एवं सॉफ्ट कॉपी के रूप में 23 दिसंबर 2025 तक जिला कलेक्टर कार्यालय, सीकर में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

