महिला सशक्तिकरण की मिसाल बनीं वर्षा, सरकारी योजना से शुरू किया उद्योग | New India Times

रहीम शेरानी हिन्दुस्तानी, ब्यूरो चीफ, झाबुआ (मप्र), NIT:

महिला सशक्तिकरण की मिसाल बनीं वर्षा, सरकारी योजना से शुरू किया उद्योग | New India Times

श्रीमती वर्षा कंठालिया शिक्षित युवा महिला झाबुआ जिले के तहसील मेघनगर की पंचायत रम्भापुर निवासी मध्यम वर्गीय परिवार से है। उन्होंने झाबुआ क्षेत्र के कृषक की आय बढ़ाने के लिए उत्तम गुणवत्ता के पशु आहार निर्माण उद्योग स्थापित करने का सपना देखा था। सपने को साकार करने हेतु एक बड़ी पूंजी की आवश्यकता थी। उन्हें जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र झाबुआ के क्षेत्रीय अधिकारी से संपर्क कर अवगत कराया गया कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना अन्तर्गत नवीन उद्योग स्थापित करने हेतु आसानी से ऋण उपलब्ध हो सकता है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम अन्तर्गत म.प्र. ग्रामीण बैंक रम्भापुर झाबुआ से राशि रू. 25.00 लाख का ऋण लेकर पशु आहार निर्माण का उद्योग स्थापित कर प्रतिमाह 50 हजार रू. आय अर्जित कर अपने परिवार का भरण पोषण कर रही है।

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साथ में 05 से 06 कर्मचारियों को रोजगार उपलब्ध करा कर बैंक की नियमित किश्त प्रतिमाह जमा कर रही है। उन्हें 8.5 लाख का अनुदान भी प्राप्त हुआ है। वर्षा बताती है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना के कारण मेरा उद्योगपति महिला बनने का सपना साकार हुआ। मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव एवं जिला प्रशासन को धन्यवाद करती हूँ। मैं चाहती हूं कि आगे भी इस योजना का निरंतर संचालन चलता रहें।

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प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम

भारत सरकार की यह योजना बेरोजगारों को स्वरोजगार से जोड़ने की महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके अन्तर्गत रू. 50.00 लाख तक की परियोजना लागत की इकाईयों को बैंकों से वित्त पोषण प्रदान कराकर सरकारी सहायता के रूप में 15 से 35 प्रतिशत तक मार्जिन मनी अनुदान दिया जाता है। योजना का क्रियान्वयन जिला उद्योग केन्द्र द्वारा शहरी व ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में किया जा रहा है।

पात्रता की शर्ते योजनान्तर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु लाभार्थी का कम से कम आठवीं पास होना आवश्यक है, लाभार्थी की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, लाभार्थी अथवा उसके परिवार द्वारा राज्य/केन्द्र सरकार की किसी अन्य अनुदानपरक योजना के अन्तर्गत सब्सिडी का लाभ न प्राप्त किया गया हो, लाभार्थी किसी बैंक का डिफाल्टर नहीं होना चाहिए, लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदकों द्वारा जिला उद्योग केन्द्र को आवेदन करना होगा।

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