वेश्यावृत्ति मामले में दो महिलाओं और एक पुरुष को सजा, न्यायालय ने सुनाया कारावास व जुर्माना | New India Times

मेहलक़ा इक़बाल अंसारी, ब्यूरो चीफ, बुरहानपुर (मप्र), NIT:

सहायक जिला अभियोजन अधिकारी उषा इंगले ने बताया कि 20 दिसंबर 2022 को मुखबिर की सूचना पर थाना शिकारपुर के पुलिस अधिकारी सोहन सिंह चौहान एवं अन्य पुलिसकर्मियों ने कश्मीरा टेक्सटाइल के पास संचालित एक कथित वेश्यागृह पर कार्रवाई की। आरोप था कि परिसर का उपयोग वेश्यावृत्ति के लिए किया जा रहा था। पुलिस ने आरोपियों को पंच साक्षियों की उपस्थिति में गिरफ्तार कर उनके कब्जे से संदिग्ध सामग्री जब्त की तथा जब्ती एवं गिरफ्तारी पंचनामा तैयार किया।

इसके बाद थाना शिकारपुर में अपराध क्रमांक 656/2022 के तहत अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 की धारा 3, 4, 5 एवं 8 के अंतर्गत मामला दर्ज कर विवेचना की गई। विवेचना पूर्ण होने पर न्यायालय में आरोप-पत्र प्रस्तुत किया गया। प्रकरण की प्रभावी पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी उषा इंगले द्वारा की गई।

25 जून 2026 को न्यायालय ने साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों को दोषी ठहराते हुए फैसला सुनाया। एक महिला आरोपी को धारा 3, 4 एवं 5 के तहत 3 वर्ष के साधारण कारावास तथा 1,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। दूसरी महिला आरोपी को धारा 4 के तहत 6 माह के साधारण कारावास एवं 500 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई। वहीं पुरुष आरोपी जमील को धारा 5 के तहत 3 वर्ष के साधारण कारावास तथा 1,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।

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