अबरार अहमद खान/मुकीज़ खान, भोपाल (मप्र), NIT:
राजधानी भोपाल में प्रशासन ने 2 ऐसे क्लिनिक्स पर कार्यवाही की है जो अपनी निर्धारित पैथी एवं चिकित्सकीय योग्यता के अतिरिक्त इलाज कर रहे थे।बागसेवनिया
क्षेत्र में चल रहे डेंटोकेयर मल्टी स्पेशलिटी डेंटल एंड कॉस्मेटिक सेंटर में डेंटिस्ट द्वारा त्वचा रोगों एवं बालों को पुनः उगाने का उपचार दिया जा रहा था।ये
क्लीनिक नर्सिंग होम एंड क्लीनिक एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत पंजीकृत भी नहीं मिला है। क्लीनिक में बायोमेडिकल वेस्ट सर्टिफिकेट और पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सर्टिफिकेट भी नहीं मिला है। सीएमएचओ कार्यालय की टीम ने पंजीयन न होने और डर्मेटोलॉजिस्ट के बिना त्वचा एवं बालों की समस्याओं का उपचार करने पर इसका संचालन बंद करवा दिया है।

वहीं निरीक्षण दल ने अशोका गार्डन क्षेत्र में चल रहे अपेक्स क्लिनिक में होम्योपैथिक चिकित्सक द्वारा एलोपैथी पद्धति से उपचार करने की जानकारी मिलने पर इसे भी बंद किया है । संचालक द्वारा क्लीनिक का पंजीयन भी नहीं कराया गया था। विभाग द्वारा पूर्व में भी ऐसे क्लिनिक्स को बंद करवाया जा चुका है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भोपाल के निर्देश पर विभिन्न क्लिनिक्स की निरंतर जांच कर रही हैं। निरीक्षण में चिकित्सा व्यवसाय कर रहे व्यक्तियों की डिग्री, चिकित्सा पद्धति, काउंसिल का पंजीयन ,म
.प्र उपचार्यगृह एवं रूज़ोपचार संबंधी स्थापना अधिनियम, जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन अधिनियम, गुमास्ता लाइसेंस की जांच की जा रही है। निरीक्षण के दौरान म.प्र. उपचार्यगृह एवं रूज़ोपचार संबंधी स्थापना अधिनियम का उल्लंघन पाए जाने पर कार्यवाही भी की जा रही है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भोपाल डॉ. प्रभाकर तिवारी ने कहा कि
निजी चिकित्सा व्यवसायी शासन द्वारा निर्धारित सभी अनुमतियां प्राप्त करने के बाद और अपनी निर्धारित पैथी में ही चिकित्सा व्यवसाय करें, अन्यथा उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
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