जाति प्रमाण पत्र बनाए जाने हेतु नियमों में किया जाए सरलीकरण: अर्चना चिटनिस | New India Times

मेहलक़ा इक़बाल अंसारी, ब्यूरो चीफ, बुरहानपुर (मप्र), NIT:

जाति प्रमाण पत्र बनाए जाने हेतु नियमों में किया जाए सरलीकरण: अर्चना चिटनिस | New India Times

भाजपा प्रदेश प्रवक्ता एवं विधायक श्रीमती अर्चना चिटनिस (दीदी) ने मध्यप्रदेश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित मूल निवासियों के जातिगत प्रमाण पत्र बनाए जाने हेतु नियमों में परिवर्तन किए जाने संबंधी तथा अन्य विकल्प बनाए जाने के लिए साथ नियमों में सरलीकरण की मांग को लेकर मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव सहित संबंधित अधिकारियों को पत्र प्रेषित किया है। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में वर्तमान में जो जातिगत प्रमाण पत्र बनाए जा रहे हैं उनके लिए आधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र,समग्र आईडी आदि अनेक अन्य दस्तावेजों की आवश्यकता होती है किंतु अनेक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के मध्यप्रदेश के मूल निवासी ऐसे हैं, जो रोज़गार की तलाश में प्रदेश से बाहर वर्षों से निवास कर रहे हैं अथवा प्रदेश से बाहर रोज़गार की तलाश में निरंतर आना जाना करते हैं।

ऐसे व्यक्ति जो मूल रूप से तो मध्यप्रदेश के ही निवासी हैं किंतु उनके आधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, राशन कार्ड, समग्र आईडी आदि अनेक आवश्यक दस्तावेज जो की जातिगत प्रमाण पत्र बनाए जाने हेतु अनिवार्य हैं, वह उनके पास नहीं होने के कारण जाति प्रमाण पत्र नहीं बनवा पा रहे हैं तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के जातिगत प्रमाण पत्र नहीं बनने के कारण वह इस वर्ग को प्राप्त होने वाली सुविधाओं के लाभ से वंचित रह जाते हैं। श्रीमती चिटनिस ने कहा कि प्रदेश से बाहर रहने वाले मध्यप्रदेश के मूल निवासियों के लिए इस तरह के अनिवार्य दस्तावेजों से छूट प्रदान करने अथवा कोई अन्य विकल्प रखे जाने हेतु नियमों में परिवर्तन कर नए मार्गदर्शक नियम जारी किया जाना नितांत आवश्यक है। उल्लेखनीय है कि जाति प्रमाण पत्र की कठिनाइयों को लेकर विगत कई दिनों से समाचार पत्र के माध्यम से इस समस्या को प्रमुखता से उठाया जा रहा था, जिस पर बुरहानपुर विधायिका एवं प्रदेश भाजपा प्रवक्ता श्रीमती अर्चना चिटनिस दीदी ने ध्यान आकर्षित कर कर इसके निराकरण की पहल एक जागरूक जनप्रतिनिधि के हैसियत से की है।


Discover more from New India Times

Subscribe to get the latest posts to your email.

By nit

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies. 

Discover more from New India Times

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading