अतीश दीपंकर, ब्यूरो चीफ, पटना (बिहार), NIT:
गुप्त सूचना के आधार पर मद्य निषेध इकाई, अपराध अनुसंधान विभाग पटना बिहार द्वारा की गयी छापामारी में मुजफ्फरपुर के मोतीपुर पुलिस निरीक्षक सह तत्कालीन थानाध्यक्ष कुमार अमिताभ के मोतीपुर थाना स्थित आवासीय परिसर के आँगन के बरामदे में भारी मात्रा में शराब रखी हुयी पायी गयी।
थाना पर उपस्थित कर्मियों द्वारा बरामद शराब को विभिन्न काण्डों का प्रदर्श बताया गया। किन्तु मिलान करने के उपरान्त 96.20 लीटर अर्थात कुल 266 बोतलों का अन्तर पाया गया। कुमार अमिताभ के निवास वाले कमरे की तलाशी लिये जाने पर 96,700 रुपये बरामद किये गये।
कुमार अमिताभ के द्वारा अवैध रूप से शराब का भण्डारण करने, शराब तस्करों से मिली भगत होने, निवास वाले कमरे में 96,700 रुपये बरामद होने, थाना दैनिकी लम्बित रखने, थाना मालखाना बही का अच्छे से संधारण अद्यतन नहीं करने, पचरुखी पंचायत के मुखिया जगन्नाथ राय के सम्पर्क में रहने तथा उनके गलत कार्यों में सहयोग करने के आरोप में मुजफ्फरपुर जिला विभागीय जाँच (कार्यवाही) संख्या 08/2019 चलायी गयी।
पुलिस अधीक्षक, शिवहर सह जाँच प्राधिकार के द्वारा कुमार अमिताभ, पुलिस निरीक्षक को दोषी करार देते हुये अपना मंतव्य समर्पित किया गया।
पुलिस महानिरीक्षक, तिरहुत क्षेत्र, मुजफ्फरपुर ने अपनी समीक्षा में श्री कुमार के अपने पदीय दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही एवं उदासीनता बरतने का आरोपी पाया गया।
बिहार राज्य में पूर्ण शराब बन्दी लागू है। इसके अनुपालन की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी पुलिस विभाग पर भी है। पुलिस विभाग जैसे अनुशासित संगठन में कार्यरत होते हुये कुमार अमिताभ के थाना आवासीय परिसर से हीं शराब की बरामदगी हुयी।
मुजफ्फरपुर विभागीय जाँच संख्या 08/2019 में प्रमाणित आरोपों पदीय दायित्वों के निर्वहन में घोर उदासीनता तथा गम्भीर लापरवाही बरतने के लिए पूर्णतः दोषी पाते हुये श्री कुमार को पुलिस महानिदेशक, बिहार के द्वारा दिनांक 15.01.2024 से बर्खास्त किया गया है।
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