बग़ैर लायसेंस पशु मांस तथा मछली का विक्रय करने पर होगी कार्यवाही | New India Times

रहीम शेरानी हिन्दुस्तानी/पंकज बडोला, झाबुआ (मप्र), NIT:

कलेक्टर जिला झाबुआ के आदेशानुसार म.प्र. नगरपालिका निगम अधिनियम, 1956 की धारा 253, 254 तथा 255 एवं म.प्र. नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 268 एवं 269 अंतर्गत नगरीय क्षेत्रों में नगरीय निकाय के अनुमति पत्र (लायसेंस) के बिना पशु मांस तथा मछली का विक्रय नहीं किया जाएगा।

ऐसे व्यक्ति जो बिना अनुमति-पत्र के अवैध अथवा नियम विरूद्ध तथा लायसेंस शर्तों का उल्लंघन करते हुए पशु मांस एवं मछली का विक्रय कर रहे हैं, उनके विरूद्ध निकाय के अतिक्रमण निरोधी दस्ते, स्थानीय पुलिस प्रशासन तथा पशु चिकित्सा अधिकारी के साथ सामंजस्य स्थापित कर संयुक्त रूप से 15 दिसम्बर 2023 से 31 दिसम्बर 2023 तक विशेष अभियान चलाकर प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की जाएगी। 


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