नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने खुले में कचरा जलाने पर लगाई रोक; दोषियों को देना होगा जुर्माना | New India Times

इस्माइल खान, खंडवा ( मध्यप्रदेश ), NIT; ​नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने खुले में कचरा जलाने पर लगाई रोक; दोषियों को देना होगा जुर्माना | New India Times

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के अध्यक्ष जस्टिस स्वतंत्र कुमार की अध्यक्षता वाली पीठ ने लैंडफिल स्थल भूमि पर खुले में कचरा जलाने पर गुरुवार को पूरी तरह से रोक के आदेश देते हुए इस तरह की किसी भी घटना के लिए जिम्मेदार व्यक्ति या निकाय को साधारण तौर पर कूड़ा जलाने के लिए 5,000 और बड़े पैमाने पर कचरा जलाने के लिए 25,000 रुपये तक का पयार्वरण मुआवजा देने के आदेश दिये थे ।उक्त आदेश को धता बताते हुए प्रदेश के मुखिया के ड्रीम प्रोजेक्ट पर्यटन स्थल हनुवंतिया में बोट पर बैठने के लिए बने जेटी के साइड में पत्थरों के मध्य कचरा एकत्र कर उसे आग लगा दी गयी जो की लगभग 3 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक जलता रहा । ​
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने खुले में कचरा जलाने पर लगाई रोक; दोषियों को देना होगा जुर्माना | New India Timesज्ञात हो की आज क्रिसमस डे और रविवार का अवकाश होने के कारण पर्यटन स्थल हनुवंतिया टूरिस्ट से खचाखच भरा था ऐसे में कचरा जलाने से उठने वाले धुंए से टूरिस्ट भी बचते हुए निकलते दिखाई दिए किन्तु इवेंट कम्पनी या पर्यटन निगम के किसी भी अधिकारी ने इस और ध्यान देने की कोशिश नहीं की । अब देखना ये होगा की एनजीटी के आदेश का पालन केवल आम लोगो से ही करवाया जाता है या पर्यटन निगम एवं इवेंट कम्पनी पर भी जिम्मेदारों द्वारा फ़ाईन किया जायेगा । उक्त विषयान्तर्गत जब पर्यटन निगम के अफसरों से बात करने की कोशिश की गयी तब किसी ने भी फोन रिसीव नहीं किया ।

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