इस्माइल खान, खंडवा ( मध्यप्रदेश ), NIT;
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के अध्यक्ष जस्टिस स्वतंत्र कुमार की अध्यक्षता वाली पीठ ने लैंडफिल स्थल भूमि पर खुले में कचरा जलाने पर गुरुवार को पूरी तरह से रोक के आदेश देते हुए इस तरह की किसी भी घटना के लिए जिम्मेदार व्यक्ति या निकाय को साधारण तौर पर कूड़ा जलाने के लिए 5,000 और बड़े पैमाने पर कचरा जलाने के लिए 25,000 रुपये तक का पयार्वरण मुआवजा देने के आदेश दिये थे ।उक्त आदेश को धता बताते हुए प्रदेश के मुखिया के ड्रीम प्रोजेक्ट पर्यटन स्थल हनुवंतिया में बोट पर बैठने के लिए बने जेटी के साइड में पत्थरों के मध्य कचरा एकत्र कर उसे आग लगा दी गयी जो की लगभग 3 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक जलता रहा ।
ज्ञात हो की आज क्रिसमस डे और रविवार का अवकाश होने के कारण पर्यटन स्थल हनुवंतिया टूरिस्ट से खचाखच भरा था ऐसे में कचरा जलाने से उठने वाले धुंए से टूरिस्ट भी बचते हुए निकलते दिखाई दिए किन्तु इवेंट कम्पनी या पर्यटन निगम के किसी भी अधिकारी ने इस और ध्यान देने की कोशिश नहीं की । अब देखना ये होगा की एनजीटी के आदेश का पालन केवल आम लोगो से ही करवाया जाता है या पर्यटन निगम एवं इवेंट कम्पनी पर भी जिम्मेदारों द्वारा फ़ाईन किया जायेगा । उक्त विषयान्तर्गत जब पर्यटन निगम के अफसरों से बात करने की कोशिश की गयी तब किसी ने भी फोन रिसीव नहीं किया ।
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