अबरार अहमद खान/मुकीज खान, भोपाल (मप्र), NIT:
आगामी त्यौहारों के दौरान जिले में साम्प्रदायिक सौहार्द एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए सोशल मीडिया उपयोग के संबंध में नीमच पुलिस ने एडवाईजरी जारी करते हुए व्हाट्सएप ग्रुप के सभी एडमिन से अपील की है कि वह अपने ग्रुप में किसी भी तरह की अफवाह फैलाने संबंधी पोस्ट/ मैसेज ना होने दें।
जिला नीमच में कानून व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए धारा 144 प्रभावशील है। नीमच पुलिस द्वारा सोशल मिडिया जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ट्विटर आदि पर लगातार पैनी नजर रखी जा रही है, यदि कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार की उत्तेजना युक्त, भ्रामक अथवा असत्य जानकारी पोस्ट करता है या पोस्ट को अग्रेषित/ शेयर करता है तो संबंधित व्यक्ति के विरूद्ध सख्त कानूनी कार्यवाही की जावेगी। किसी भी प्रकार की सूचना एवं समाचार की आधिकारिक स्तर पर पुष्टि किए बिना विश्वास ना करें, अफवाह ना फैलाएं और ना ही उस पर ध्यान देवें। व्हाट्सएप ग्रुप के सभी एडमिन से भी अपेक्षा की जाती हैं कि वह अपने ग्रुप में किसी भी तरह की अफवाह फैलाने संबंधी पोस्ट/ मैसेज ना होने देवें।
यदि किसी व्यक्ति विशेष द्वारा उक्त कृत्य किया जाता है। तो जिला दण्डाधिकारी महोदय के आदेशानुसार भ्रामक जानकारी फैलाने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 एवं अन्य वैधानिक प्रावधानों के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
किसी भी प्रकार की आपत्तिजनक गतिविधि दिखाई देने पर तत्काल 07423-228000, 7049101042 अथवा 100 नंबर पर सूचना दें।
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