शाहनवाज़ खान, भोपाल (मप्र), NIT:

18 सितंबर 2020 को तलैया थाना क्षेत्र स्थित शीतला माता मंदिर के पास 9 माह की मासूम बच्ची का शव बडे तालाब में तैरता हुआ दिखा था, सूचना पर तत्कालीन थाना प्रभारी तलैया डी.पी. सिंह मय पुलिस बल के पहुंचकर कार्यवाही की. जांच के दौरान शहर के सभी थानों को मृतिका बच्ची का फोटोग्राफ तैयार कर सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया व इलेक्ट्रोनिक मीडिया के माध्यम से प्रचार प्रसार कराया गया जिस पर अज्ञात मृतिका बच्ची के संबंध में तत्कालीन थाना प्रभीरी डी.पी. सिंह को शासकीय दूरभाष पर उनि वीरेंन्द्र सेन (कोतवाली रायसेन) ने मृतिका की हूलिया के अनुसार दिनांक 16.09.20 को एक महिला के साथ गुमने की सूचना दी जिस पर से मृतिका मासूम बच्ची जानहवी उम्र 09 माह के रूप में हुई, मामला सनसनीखेज मासूम बच्ची का होने से थाना तलैया में अपराध क्रमांक 801/2020 धारा 302, 34 भादवि का दिनाँक 20.09.2020 को कायम किया गया। मामला सनसनीखेज का होने से श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय (उत्तर) भोपाल के निर्देशन में एक टीम तैयार कर आरोपीयो की तलाश में रवाना की गई, जो दिनाँक 21.09.20 को हत्या के दोनों आरोपी (1) श्रीमति सोनम (2) शिवम को 04 दिनों के अंदर मृतिका की शिनाख्त कर कातिलों को हिरासत में लेकर जेल भेजा गया और मामले मे धारा 75 जे.जे. एक्ट बढाई गई। मामले की सुनवाई सनसनीखेज होने से विशेष न्यायालय श्री राजेश जामरा अतिरिक्त जिला सत्र न्यायधीश 17वें भोपाल की अदालत द्वारा दोनों आरोपियों (1) श्रीमति सोनम पत्नी जितेंद्र चौरसिया उम्र 23 साल निवासी वार्ड नंबर 13 रेल्वे कालोनी औब्दुल्लागंज रायसेन, (2) शिवम कुशवाह पिता बाबूलाल कुशवाह उम्र 22 साल निवासी गल्ला मंडी के सामने आरामशीन के पास कोतवाली रायसेन को आज दिनाँक 15.09.22 को अजीवन कारवास के दण्ड से दण्डित किया गया।
इस केस में तत्कालीन थाना प्रभारी डी.पी. सिह, उनि अंसार खान, उनि वीरेंद्र सेन (कोतवाली रायसेन), सउनि शैलेंद्र सिह, सउनि साबिर खान, प्र.आर. उमेश कटारे, आर. योगेंद्र मिश्रा (कोर्ट मोहर्रिर) की सराहनीय भूमिका रही।
Discover more from New India Times
Subscribe to get the latest posts sent to your email.