मुबारक अली, ब्यूरो चीफ, शाहजहाँपुर (यूपी), NIT:

जिलाधिकारी उमेश प्रताप सिंह ने समाज विरोधी क्रियाकलापों में सलिप्तता होने पर दोषियों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही करते हुये उ0प्र0 गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 1986 की धारा 14(1) के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही की है।
उन्होंने अभियुक्त राहुल उर्फ आकाश पुत्र मदनलाल भुर्जी निवासी ग्राम देवचरा, थाना भभौरा जनपद बरेली की एक मोटर साईकिल होण्डा साईन एवं श्रीकृष्ण साहू उर्फ बन्टू पुत्र सत्यपाल साहू निवासी ग्राम देवचरा थाना भभौरा जनपद बरेली की एक मोटर साईकिल होण्डा साईन को कुर्क करने का आदेश दिया है।
उन्होने बताया कि उक्त वाहन गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलापों में संलिप्त होकर विधि सम्मत प्रक्रिया से भिन्न प्रक्रिया द्वारा अवैधनिक रूप से धन अर्जित करके क्रय किये गये थे।
जिलाधिकारी ने ए0आर0टी0ओ0 (प्रशासन) को उक्त कुर्कशुदा वाहन सम्पत्ति का प्रशासन नियुक्त किया है तथा तहसीलदार तिलहर एवं प्रभारी निरीक्षक थाना तिलहर को उक्त सम्पत्ति कुर्क करके अनुपालन आख्या 3 सितम्बर, 2022 तक प्रेषित करने के निर्देश दिये है।
